{"_id":"6a037105147732c65f028fa9","slug":"three-convicted-of-culpable-homicide-not-amounting-to-murder-sentenced-to-five-years-in-prison-siddharthnagar-news-c-227-1-sgkp1034-158078-2026-05-12","type":"story","status":"publish","title_hn":"Siddharthnagar News: गैर इरादतन हत्या के तीन दोषियों को पांच साल की सजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Siddharthnagar News: गैर इरादतन हत्या के तीन दोषियों को पांच साल की सजा
Tue, 12 May 2026 11:57 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
Updated Tue, 12 May 2026 11:57 PM IST
विज्ञापन
सिद्धार्थनगर। अपर जिला और सत्र न्यायाधीश मोहम्मद रफी ने डुमरियागंज थाना क्षेत्र में गैर इरादतन हत्या के तीन आरोपियों को पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक को 15-15 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। कोर्ट ने वर्ष 2022 में हुई घटना में डुमरियागंज थाना क्षेत्र के तरैना गांव निवासी मोकीम, आमिर और शारजहां को सजा सुनाई है। संवाद
विज्ञापन