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निर्धारित सीमा खत्म, एक दिन में पूरा धान बेच सकेंगे किसान
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निर्धारित सीमा खत्म, एक दिन में पूरा धान बेच सकेंगे किसान
सिद्धार्थनगर। सरकारी क्रय केंद्रों पर धान बेचने वाले किसानों के लिए अच्छी खबर है। एक दिन में 50 क्विंटल धान बेचे जाने की निर्धारित सीमा को समाप्त कर दिया गया है। अब किसान का जो भी उपज होगा, उसे वह एक दिन क्रय केंद्र पर ले जाकर एक साथ बेच सकता है। धान बेचने वाले किसान का ऑनलाइन पंजीकरण होना जरूरी है। बिना पंजीकरण के किसान अपनी उपज को नहीं बेच सकते हैं।
केंद्र और प्रदेश सरकार किसानों की आय को दोगुना करने के लिए सरकारी क्रय पर विशेष ध्यान दे रही है। बिचौलिया राज खत्म करने और किसानों को उनकी उपज का वाजिब मूल्य दिलाने का भी प्रयास किया जा रहा है। एक नवंबर से धान की खरीद शुरू हो गई। ऑनलाइन पंजीकरण कराने वाले किसानों की ही उपज की खरीद होनी है।
बिना पंजीकरण के धान की बिक्री किसान सरकारी क्रय केंद्र पर नहीं कर सकते हैं। वहीं प्रदेश सरकार ने अभी तक सोमवार से बृहस्पतिवार तक एक किसान से अधिकतम 50 क्विंटल और शुक्रवार और शनिवार को 50 क्विंटल से अधिक धान की खरीद का नियम बनाया था। मगर किसानों की समस्याओं को देखते हुए खरीद की निर्धारित सीमा समाप्त कर दी है। अब पूरी उपज किसान एक दिन में एक साथ बेच सकेगा। इससे किसानों की भागदौड़ कम होगी। एक साथ धान बेच सकेंगे। इस संबंध में जिला विपणन अधिकारी अजय कुमार सिंह ने बताया कि खरीद की निर्धारित सीमा समाप्त कर दी गई है। अब किसान पूरी उपज एक साथ बेच सकते हैं। बशर्ते पंजीकरण होना चाहिए।
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ये नियम भी बदले
शासन की ओर से किसानों की सुविधा के लिए हुए नियम में बदलाव करते हुए आधार लिंक मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्रेषित किए जाने की व्यवस्था को बदल दिया है। अब किसानों की ओर से पंजीयन के समय स्वयं भरे गए मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्रेषित कर पंजीकरण पूरा किया जा सकेगा। पिछले सात की तरह इस वर्ष भी बटाईदार व कांट्रेक्टर फार्मर से भी धान की खरीद की अनुमति दी गई है। अब कोई बटाईदार व कांट्रेक्टर फार्मर ऑनलाइन पंजीकरण कराकर धान बिक्री कर सकेंगे।
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सिद्धार्थनगर। सरकारी क्रय केंद्रों पर धान बेचने वाले किसानों के लिए अच्छी खबर है। एक दिन में 50 क्विंटल धान बेचे जाने की निर्धारित सीमा को समाप्त कर दिया गया है। अब किसान का जो भी उपज होगा, उसे वह एक दिन क्रय केंद्र पर ले जाकर एक साथ बेच सकता है। धान बेचने वाले किसान का ऑनलाइन पंजीकरण होना जरूरी है। बिना पंजीकरण के किसान अपनी उपज को नहीं बेच सकते हैं।
केंद्र और प्रदेश सरकार किसानों की आय को दोगुना करने के लिए सरकारी क्रय पर विशेष ध्यान दे रही है। बिचौलिया राज खत्म करने और किसानों को उनकी उपज का वाजिब मूल्य दिलाने का भी प्रयास किया जा रहा है। एक नवंबर से धान की खरीद शुरू हो गई। ऑनलाइन पंजीकरण कराने वाले किसानों की ही उपज की खरीद होनी है।
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बिना पंजीकरण के धान की बिक्री किसान सरकारी क्रय केंद्र पर नहीं कर सकते हैं। वहीं प्रदेश सरकार ने अभी तक सोमवार से बृहस्पतिवार तक एक किसान से अधिकतम 50 क्विंटल और शुक्रवार और शनिवार को 50 क्विंटल से अधिक धान की खरीद का नियम बनाया था। मगर किसानों की समस्याओं को देखते हुए खरीद की निर्धारित सीमा समाप्त कर दी है। अब पूरी उपज किसान एक दिन में एक साथ बेच सकेगा। इससे किसानों की भागदौड़ कम होगी। एक साथ धान बेच सकेंगे। इस संबंध में जिला विपणन अधिकारी अजय कुमार सिंह ने बताया कि खरीद की निर्धारित सीमा समाप्त कर दी गई है। अब किसान पूरी उपज एक साथ बेच सकते हैं। बशर्ते पंजीकरण होना चाहिए।
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ये नियम भी बदले
शासन की ओर से किसानों की सुविधा के लिए हुए नियम में बदलाव करते हुए आधार लिंक मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्रेषित किए जाने की व्यवस्था को बदल दिया है। अब किसानों की ओर से पंजीयन के समय स्वयं भरे गए मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्रेषित कर पंजीकरण पूरा किया जा सकेगा। पिछले सात की तरह इस वर्ष भी बटाईदार व कांट्रेक्टर फार्मर से भी धान की खरीद की अनुमति दी गई है। अब कोई बटाईदार व कांट्रेक्टर फार्मर ऑनलाइन पंजीकरण कराकर धान बिक्री कर सकेंगे।