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उसका के एसओ को कोर्ट ने किया तलब
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संवाद न्यूज एजेंसी
सिद्धार्थनगर। सत्यापन के लिए थाने गए पैरोकार व जमानतदारों से अभद्रता के मामले में एसओ उसका बाजार अजय कुमार सिंह को कोर्ट ने तलब किया है। उन्हें चार अक्टूबर को सीजेएम कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से तलब होना है।
थाना उसका बाजार में विभिन्न धाराओं के तहत मुबारक पर केस दर्ज हुआ था। जमानत के लिए दाखिल वाद की सुनवाई करते हुए 21 सितंबर 2021 को न्यायालय ने जमानत स्वीकार कर ली। इस संबंध में जमानतदारों के सत्यापन हेतु 27 अक्टूबर में थानाध्यक्ष उसका बाजार को पत्र भेजकर जमानतदारों की सत्यापन आख्या मांगी गई थी। इसी क्रम में 30 सितंबर को अभियुक्त मुबारक की पैरवीकार उसकी पत्नी नुसरत जहां, जमानतदार मुहम्मद मुस्तफा एवं शकील अहमद के सत्यापन के लिए थाने गए। आरोप है कि थाने में दीवान द्वारा दिनभर बैठाए रखा गया। दोपहर तीन बजे कहा गया कि बड़े साहब आ गए हैं वहीं जाओ। वहां जाने पर उन्हें अपशब्द कहे गए। जमानतदारों से कहा कि जाओ जाकर जमानत वापस ले लो नहीं तो मुबारक की तरह तुम लोगों को भी जेल भेज दिया जाएगा। इसके बाद डांटते हुए भगा दिया गया। एक अक्तूबर को उक्त आरोप लगाकर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सिद्धार्थनगर के न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिस पर सीजेएम शैलेष मौर्या ने थानाध्यक्ष उसका बाजार अजय कुमार सिंह को चार अक्टूबर को अपनी आख्या एवं जमानतदार सत्यापन आख्या सहित व्यक्तिगत रूप से तलब किया है।
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सिद्धार्थनगर। सत्यापन के लिए थाने गए पैरोकार व जमानतदारों से अभद्रता के मामले में एसओ उसका बाजार अजय कुमार सिंह को कोर्ट ने तलब किया है। उन्हें चार अक्टूबर को सीजेएम कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से तलब होना है।
थाना उसका बाजार में विभिन्न धाराओं के तहत मुबारक पर केस दर्ज हुआ था। जमानत के लिए दाखिल वाद की सुनवाई करते हुए 21 सितंबर 2021 को न्यायालय ने जमानत स्वीकार कर ली। इस संबंध में जमानतदारों के सत्यापन हेतु 27 अक्टूबर में थानाध्यक्ष उसका बाजार को पत्र भेजकर जमानतदारों की सत्यापन आख्या मांगी गई थी। इसी क्रम में 30 सितंबर को अभियुक्त मुबारक की पैरवीकार उसकी पत्नी नुसरत जहां, जमानतदार मुहम्मद मुस्तफा एवं शकील अहमद के सत्यापन के लिए थाने गए। आरोप है कि थाने में दीवान द्वारा दिनभर बैठाए रखा गया। दोपहर तीन बजे कहा गया कि बड़े साहब आ गए हैं वहीं जाओ। वहां जाने पर उन्हें अपशब्द कहे गए। जमानतदारों से कहा कि जाओ जाकर जमानत वापस ले लो नहीं तो मुबारक की तरह तुम लोगों को भी जेल भेज दिया जाएगा। इसके बाद डांटते हुए भगा दिया गया। एक अक्तूबर को उक्त आरोप लगाकर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सिद्धार्थनगर के न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिस पर सीजेएम शैलेष मौर्या ने थानाध्यक्ष उसका बाजार अजय कुमार सिंह को चार अक्टूबर को अपनी आख्या एवं जमानतदार सत्यापन आख्या सहित व्यक्तिगत रूप से तलब किया है।
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