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Siddharthnagar News: गैर इरादतन हत्या के तीन दोषियों को 10-10 साल की सजा

Thu, 29 Jan 2026 11:39 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Thu, 29 Jan 2026 11:39 PM IST
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Siddharthnagar News: Three people convicted of culpable homicide were sentenced to 10 years each
सिद्धार्थनगर। अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश सत्य प्रकाश आर्य ने गैर इरादतन हत्या के मामले में तीन दोषियों हनीफ, शफीक एवं हमीद को 10-10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है, जिसे अदा न करने पर प्रत्येक को एक-एक वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी। तीनों पथरा बाजार थाना क्षेत्र के लौकीहवा गांव के निवासी है।
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घटना 20 जून 2016 की दोपहर करीब 12 बजे पथरा बाजार थाना क्षेत्र के लौकिहवा गांव में घटी थी। घटना के दिन दो पक्षों के बीच बच्चों के विवाद को लेकर मारपीट हुई, जिसमें बच्चों के विवाद को लेकर अबरुन्निशा के लड़के इस्माईल को हनीफ, शफीक और हमीद ने मारपीट कर उसके सिर पर गंभीर चोटें पहुंचाई। उपचार के दौरान 22 जून 2016 को इस्माईल की मौत हो गई। इस मामले में दोनों पक्षों की तरफ से थाने पर तहरीर दी गई, जिसमें पुलिस ने दोनों ही पक्षों के हनीफ, शफीक, हमीद के खिलाफ और अबरूनिशा, चिनकू, नाजमा, ललाऊ, अकबर अली, आशमा खातून के खिलाफ मारपीट गाली-गलौज, जान-माल की धमकी के अपराध में प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना शुरू की। विवेचना के दौरान 22 जून को इस्माइल की मृत्यु हो जाने पर हनीफ, शफीक एवं हमीद के खिलाफ गैर इरादतन हत्या, मारपीट एवं लोक स्थान में अपमानित करने और दूसरे पक्ष के अबरूनिशा, चिनकू, नाजमा, ललाऊ, अकबर और आशमा खातून के खिलाफ मारपीट, गंभीर चोटें पहुंचाने, जानमाल की धमकी के अपराध में आरोप पत्र दाखिल किया। कोर्ट ने दोनों ही मामलों का एक साथ विचारण कर साक्ष्यों के आधार पर हनीफ, शफीक एवं हमीद को गैर इरादातन हत्या का दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।
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