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Siddharthnagar News: पॉक्सो कानून के प्रावधानों से विद्यार्थियों को कराया परिचित

Thu, 01 Oct 2026 11:09 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Thu, 01 Oct 2026 11:09 PM IST
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Siddharthnagar News: Students made aware of the provisions of the POCSO Act
- जय किसान इंटर कॉलेज में जागरूकता कार्यक्रम, अनुचित स्पर्श और ऑनलाइन गतिविधियों से बचाव की दी जानकारी
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- सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने बच्चों को अधिकारों और शिकायत के तरीकों के बारे में बताया
सिद्धार्थनगर। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर विद्यालयों में पॉक्सो अधिनियम-2012 के प्रावधानों और विधिक परिणामों को लेकर चल रहे जागरूकता अभियान के तहत बृहस्पतिवार को जय किसान इंटर कॉलेज सकतपुर सनई में कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव शैलेंद्र नाथ की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में छात्र-छात्राओं को बाल सुरक्षा और उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी दी गई।
सचिव ने बताया कि पॉक्सो अधिनियम का उद्देश्य 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को लैंगिक अपराधों से संरक्षण देना और ऐसे मामलों में बच्चों की गरिमा और हित को ध्यान में रखते हुए कानूनी प्रक्रिया सुनिश्चित करना है। उन्होंने विद्यार्थियों को अनुचित स्पर्श, अशोभनीय व्यवहार, लैंगिक उत्पीड़न और अनुचित संदेश जैसी गतिविधियों को नजरअंदाज नहीं करने के लिए जागरूक किया।
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उन्होंने कहा कि किसी बच्चे के साथ अनुचित व्यवहार होने पर डर या संकोच में चुप रहने के बजाय माता-पिता, अभिभावक, शिक्षक, विद्यालय के जिम्मेदार अधिकारी या पुलिस को सूचना देनी चाहिए। बच्चों को अच्छे-बुरे स्पर्श, व्यक्तिगत सीमाओं और सुरक्षित व्यवहार के बारे में भी जानकारी दी गई।
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कार्यक्रम में ऑनलाइन सुरक्षा को लेकर भी विद्यार्थियों को सावधान किया गया। अनजान लोगों से बातचीत, निजी फोटो या वीडियो साझा करने, संदिग्ध लिंक खोलने और सोशल मीडिया पर व्यक्तिगत जानकारी साझा करने से बचने की सलाह दी गई। किसी संदिग्ध ऑनलाइन गतिविधि या अनुचित संदेश की जानकारी तत्काल विश्वसनीय वयस्क को देने के लिए कहा गया।
विद्यार्थियों को बताया गया कि किसी अनुचित घटना के लिए स्वयं को दोषी मानकर चुप नहीं रहना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर कानूनी सहायता और संरक्षण प्राप्त किया जा सकता है। साथ ही बच्चों से विद्यालय में सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण बनाए रखने और किसी बच्चे के साथ होने वाली अनुचित घटना की जानकारी मिलने पर उसे नजरअंदाज नहीं करने की अपील की गई।

प्रधानाचार्य जयराम के सहयोग से आयोजित कार्यक्रम में पीएलवी सिद्धार्थ कुमार ने भी सहयोग किया। विद्यालय के छात्र-छात्राओं ने उत्साहपूर्वक प्रतिभाग किया। सचिव ने बताया कि 25 सितंबर से एक अक्तूबर तक चल रहे अभियान के तहत जिले के विभिन्न विद्यालयों में न्यायिक अधिकारियों के माध्यम से प्रार्थना सभा के दौरान बच्चों को पॉक्सो अधिनियम के प्रावधानों और कानूनी परिणामों की जानकारी दी जा रही है।
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