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Siddharthnagar News: कोर्ट के आदेश पर जेआर, फार्मासिस्ट और वार्ड ब्वाॅय पर दर्ज होगा केस
Thu, 11 Dec 2025 11:10 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
Updated Thu, 11 Dec 2025 11:10 PM IST
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सिद्धार्थनगर। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अनुभव कटियार ने मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान किशोर की मौत के मामले में फार्मासिस्ट, वार्ड ब्वाय व जूनियर रेजिडेंट चिकित्सक पर केस दर्ज करने का आदेश दिया है।
एक वर्ष पूर्व हुई इस वारदात में आरोपी फार्मासिस्ट कमलवीर और आउटसोर्स वार्ड ब्वाय मणिकांत शुक्ल की सेवा समाप्त कर दी गई थी जबकि जूनियर रेजिडेंट चिकित्सक डॉ. प्रदीप कुमार का सेवा विस्तार नहीं किया गया था। कोर्ट ने मामले में सदर थाना पुलिस को केस दर्जकर विवेचना का आदेश दिया है।
जोगिया क्षेत्र कोयड़ा गांव निवासी रामगिरीश ने कोर्ट में दाखिल वाद में कहा है कि उसके पुत्र विशाल चौहान का 15 नवंबर 2024 को पैर फ्रैक्चर हो गया था। उसे इलाज के लिए माधव प्रसाद त्रिपाठी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया था, जहां इलाज के दौरान 17 नवंबर 2024 को ड्यूटी पर तैनात वार्ड ब्वाय, फार्मासिस्ट व जूनियर रेजिडेंट चिकित्सक ने पांच हजार रुपये की मांग की।
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आरोप लगाया कि पैसे नहीं देने पर पांच मिनट में चार सूई लगा दी, जिससे कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई। कोर्ट में दाखिल वाद में उसने आरोप लगाया कि मामले में तहरीर देने के बाद भी पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद तथ्य के आधार पर विपक्षीगण द्वारा प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध कारित किया जाना परिलक्षित होता है।
कोर्ट ने थानाध्यक्ष सिद्धार्थनगर को तीनों आरोपी फार्मासिस्ट कमलवीर, आउटसोर्स वार्ड ब्वाय मणिकांत शुक्ल व जेआर डॉ. प्रदीप कुमार के विरुद्ध केस दर्जकर कोर्ट को उपलब्ध कराने का आदेश दिया है।
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एक वर्ष पूर्व हुई इस वारदात में आरोपी फार्मासिस्ट कमलवीर और आउटसोर्स वार्ड ब्वाय मणिकांत शुक्ल की सेवा समाप्त कर दी गई थी जबकि जूनियर रेजिडेंट चिकित्सक डॉ. प्रदीप कुमार का सेवा विस्तार नहीं किया गया था। कोर्ट ने मामले में सदर थाना पुलिस को केस दर्जकर विवेचना का आदेश दिया है।
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जोगिया क्षेत्र कोयड़ा गांव निवासी रामगिरीश ने कोर्ट में दाखिल वाद में कहा है कि उसके पुत्र विशाल चौहान का 15 नवंबर 2024 को पैर फ्रैक्चर हो गया था। उसे इलाज के लिए माधव प्रसाद त्रिपाठी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया था, जहां इलाज के दौरान 17 नवंबर 2024 को ड्यूटी पर तैनात वार्ड ब्वाय, फार्मासिस्ट व जूनियर रेजिडेंट चिकित्सक ने पांच हजार रुपये की मांग की।
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आरोप लगाया कि पैसे नहीं देने पर पांच मिनट में चार सूई लगा दी, जिससे कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई। कोर्ट में दाखिल वाद में उसने आरोप लगाया कि मामले में तहरीर देने के बाद भी पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद तथ्य के आधार पर विपक्षीगण द्वारा प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध कारित किया जाना परिलक्षित होता है।
कोर्ट ने थानाध्यक्ष सिद्धार्थनगर को तीनों आरोपी फार्मासिस्ट कमलवीर, आउटसोर्स वार्ड ब्वाय मणिकांत शुक्ल व जेआर डॉ. प्रदीप कुमार के विरुद्ध केस दर्जकर कोर्ट को उपलब्ध कराने का आदेश दिया है।