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Siddharthnagar News: चेक बाउंस से पारिवारिक विवाद तक का होगा निस्तारण
Wed, 02 Sep 2026 11:40 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
Updated Wed, 02 Sep 2026 11:40 PM IST
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सिद्धार्थनगर। लंबित मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाएगी। इसकी तैयारियों को लेकर बुधवार को जिला न्यायालय में प्री-ट्रायल बैठक हुई। जनपद न्यायाधीश और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष अजय कुमार श्रीवास्तव तृतीय की अध्यक्षता में हुई बैठक में न्यायिक अधिकारियों को समझौते की प्रबल संभावना वाले अधिक से अधिक मामलों को लोक अदालत में शामिल करने के निर्देश दिए गए।
जनपद न्यायाधीश ने कहा कि प्रत्येक न्यायिक अधिकारी अपने न्यायालय में लंबित और विचारणीय मामलों की सूची तैयार करें। इनमें से ऐसे प्रकरणों का चयन किया जाए, जिनका आपसी समझौते के आधार पर निस्तारण संभव हो। उन्होंने लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों के निस्तारण पर जोर दिया।
लोक अदालत में चेक बाउंस, पारिवारिक विवाद, मोटर वाहन अधिनियम (एमवी एक्ट), बैंक ऋण वसूली, विद्युत बिल विवाद, श्रम संबंधी मामले और अन्य सिविल प्रकृति के प्रकरणों को प्राथमिकता दी जाएगी। पक्षकार आपसी सहमति से अपने मामलों का निस्तारण कराने के लिए लोक अदालत का लाभ उठा सकते हैं।
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राष्ट्रीय लोक अदालत की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए पैरालीगल वालंटियर की मदद ली जाएगी। नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत और अपर जनपद न्यायाधीश बीरेंद्र कुमार ने सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शैलेंद्र नाथ को निर्देश दिया कि जिला मुख्यालय के साथ तहसील क्षेत्रों में भी व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाए।
इसके लिए न्यायालय, कलक्ट्रेट, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, अस्पताल, हाट-बाजार, तहसील मुख्यालय और बैंकों जैसे सार्वजनिक स्थानों पर लोक अदालत में निस्तारित किए जा सकने वाले मामलों की जानकारी दी जाएगी। इसका उद्देश्य अधिक से अधिक पक्षकारों की भागीदारी सुनिश्चित करना है।
बैठक में अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश मोहम्मद रफी, बीरेंद्र कुमार, त्रिभुवन नाथ, कनिष्क कुमार सिंह, मनोज कुमार तिवारी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अनुभव कटियार समेत अन्य न्यायिक अधिकारी मौजूद रहे।
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जनपद न्यायाधीश ने कहा कि प्रत्येक न्यायिक अधिकारी अपने न्यायालय में लंबित और विचारणीय मामलों की सूची तैयार करें। इनमें से ऐसे प्रकरणों का चयन किया जाए, जिनका आपसी समझौते के आधार पर निस्तारण संभव हो। उन्होंने लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों के निस्तारण पर जोर दिया।
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लोक अदालत में चेक बाउंस, पारिवारिक विवाद, मोटर वाहन अधिनियम (एमवी एक्ट), बैंक ऋण वसूली, विद्युत बिल विवाद, श्रम संबंधी मामले और अन्य सिविल प्रकृति के प्रकरणों को प्राथमिकता दी जाएगी। पक्षकार आपसी सहमति से अपने मामलों का निस्तारण कराने के लिए लोक अदालत का लाभ उठा सकते हैं।
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राष्ट्रीय लोक अदालत की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए पैरालीगल वालंटियर की मदद ली जाएगी। नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत और अपर जनपद न्यायाधीश बीरेंद्र कुमार ने सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शैलेंद्र नाथ को निर्देश दिया कि जिला मुख्यालय के साथ तहसील क्षेत्रों में भी व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाए।
इसके लिए न्यायालय, कलक्ट्रेट, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, अस्पताल, हाट-बाजार, तहसील मुख्यालय और बैंकों जैसे सार्वजनिक स्थानों पर लोक अदालत में निस्तारित किए जा सकने वाले मामलों की जानकारी दी जाएगी। इसका उद्देश्य अधिक से अधिक पक्षकारों की भागीदारी सुनिश्चित करना है।
बैठक में अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश मोहम्मद रफी, बीरेंद्र कुमार, त्रिभुवन नाथ, कनिष्क कुमार सिंह, मनोज कुमार तिवारी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अनुभव कटियार समेत अन्य न्यायिक अधिकारी मौजूद रहे।