फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Siddharthnagar News ›   Siddharthnagar News : Guilty of crime against minor sentenced to 20 years

Siddharthnagar News: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा

Fri, 07 Nov 2025 11:14 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Fri, 07 Nov 2025 11:14 PM IST
विज्ञापन
Siddharthnagar News : Guilty of crime against minor sentenced to 20 years
सिद्धार्थनगर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट वीरेंद्र कुमार ने नाबालिग से दुष्कर्म के अभियुक्त लवकुश को दोषी करार देते 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। वह ढेबरूआ क्षेत्र के तुलसियापुर गांव का रहने वाला है।
विज्ञापन

वारदात 10 अगस्त 2021 चिल्हिया थाना क्षेत्र के एक गांव की है। अभियोजन कथानक के अनुसार पीड़िता नाबालिग लड़की के पिता ने चिल्हिया थाने की पुलिस को लिखित तहरीर देते हुए कहा कि उसकी 16 वर्षीय बेटी 10 अगस्त 2021 को रात करीब 11 बजे घर से चली गई। उसने अपनी लड़की की काफी तलाश की, लेकिन उसका पता नहीं चला। बाद में जानकारी हुई कि उसे लवकुश निवासी तुलसियापुर, थाना ढेबरुआ, जिला-सिद्धार्थनगर बहला-फुसलाकर भगा ले गया है। पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ नाबालिग के अपहरण और पॉक्सो एक्ट की धारा में केस दर्ज कर विवेचना शुरू की और लड़की को ढूंढ़कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया।
विज्ञापन

लड़की का चिकित्सकीय परीक्षण करवाकर उसका बयान न्यायालय में दर्ज करवाया। अभियुक्त को जेल भेज दिया गया। विवेचना के दौरान लड़की से दुष्कर्म की पुष्टि होने पर दुष्कर्म के अपराध की बढ़ोत्तरी करके अभियुक्त के खिलाफ पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed