फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Siddharthnagar News ›   Siddharthnagar News: Accused sentenced in 21-year-old Arms Act case

Siddharthnagar News: 21 साल पुराने आयुध अधिनियम के मामले में आरोपी को सजा

Tue, 01 Sep 2026 11:44 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Tue, 01 Sep 2026 11:44 PM IST
विज्ञापन
Siddharthnagar News: Accused sentenced in 21-year-old Arms Act case
सिद्धार्थनगर। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत जिला मॉनिटरिंग सेल और चिल्हिया थाना पुलिस की प्रभावी पैरवी से 21 साल पुराने आयुध अधिनियम के मामले में आरोपी को न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई गई। साथ ही न्यायालय ने आरोपी पर 500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
विज्ञापन

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चतुर्थ अरुण कुमार ने आरोपी फूलचंद निवासी देवीनगर, थाना चिल्हिया को आयुध अधिनियम की धारा 4/3 के तहत न्यायालय उठने तक की सजा और 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी के खिलाफ वर्ष 2005 में चिल्हिया थाने में आयुध अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed