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तीन पूर्व सीएमओ समेत कई अधिकारियों पर जुर्माना
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तीन पूर्व सीएमओ समेत कई अधिकारियों पर जुर्माना
सिद्धार्थनगर। राज्य सूचना आयोग में सुनवाई के बाद आयुक्त ने समय से सूचना न देने के आरोप में सीएमओ समेत कई अफसरों पर जुर्माना लगाया है। कई अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की भी संस्तुति की है।
मुख्यालय के भीमापार निवासी, आरटीआई कार्यकर्ता देवेश मणि त्रिपाठी ने अलग-अलग बिंदुओं पर सूचना मांगी थी। उसके बाद भी समय से सूचना न देने पर राज्य सूचना आयोग में अपील की। सुनवाई के बाद राज्य सूचना आयुक्त ने तत्कालीन मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. आरके मिश्र, डॉ. सीमा राय और डॉ. आईवी विश्वकर्मा, तत्कालीन समाज कल्याण अधिकारी मीनाक्षी के साथ अन्य दो समाज कल्याण अधिकारी, विकास खंड बर्डपुर में पदस्थ सभी खंड विकास अधिकारियों के ऊपर अलग-अलग 25-25 हजार रुपये के जुर्माने के साथ ही उत्तर प्रदेश कर्मचारी सेवा नियमावली के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की संस्तुति की है। इसके अलावा वादी की ओर से उठाए गए खर्चे के रूप में पांच-पांच हजार रुपये की क्षतिपूर्ति देने का निर्देश दिया है।
जिले से सेवानिवृत्त हो चुके खंड विकास अधिकारी एजाज अहमद समेत तत्कालीन खंड शिक्षा अधिकारी उसका बाजार के विरुद्ध 25-25 हजार जुर्माने के साथ अनुशासनात्मक कार्रवाई की संस्तुति की गई है। तत्कालीन अधीक्षक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खेसरहा डॉ. एमएम त्रिपाठी, डॉ. अनिरुद्ध कुमार, डॉ. आरजी सिंह, तत्कालीन खंड विकास अधिकारी उसका बाजार संगीता यादव पर भी 25-25 हजार जुर्माना लगाया गया है।
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सिद्धार्थनगर। राज्य सूचना आयोग में सुनवाई के बाद आयुक्त ने समय से सूचना न देने के आरोप में सीएमओ समेत कई अफसरों पर जुर्माना लगाया है। कई अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की भी संस्तुति की है।
मुख्यालय के भीमापार निवासी, आरटीआई कार्यकर्ता देवेश मणि त्रिपाठी ने अलग-अलग बिंदुओं पर सूचना मांगी थी। उसके बाद भी समय से सूचना न देने पर राज्य सूचना आयोग में अपील की। सुनवाई के बाद राज्य सूचना आयुक्त ने तत्कालीन मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. आरके मिश्र, डॉ. सीमा राय और डॉ. आईवी विश्वकर्मा, तत्कालीन समाज कल्याण अधिकारी मीनाक्षी के साथ अन्य दो समाज कल्याण अधिकारी, विकास खंड बर्डपुर में पदस्थ सभी खंड विकास अधिकारियों के ऊपर अलग-अलग 25-25 हजार रुपये के जुर्माने के साथ ही उत्तर प्रदेश कर्मचारी सेवा नियमावली के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की संस्तुति की है। इसके अलावा वादी की ओर से उठाए गए खर्चे के रूप में पांच-पांच हजार रुपये की क्षतिपूर्ति देने का निर्देश दिया है।
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जिले से सेवानिवृत्त हो चुके खंड विकास अधिकारी एजाज अहमद समेत तत्कालीन खंड शिक्षा अधिकारी उसका बाजार के विरुद्ध 25-25 हजार जुर्माने के साथ अनुशासनात्मक कार्रवाई की संस्तुति की गई है। तत्कालीन अधीक्षक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खेसरहा डॉ. एमएम त्रिपाठी, डॉ. अनिरुद्ध कुमार, डॉ. आरजी सिंह, तत्कालीन खंड विकास अधिकारी उसका बाजार संगीता यादव पर भी 25-25 हजार जुर्माना लगाया गया है।
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