फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Siddharthnagar News ›   Robbery, killing eight people in a life

डकैती, हत्या के मामले में आठ लोगों को उम्रकैद

Mon, 13 Feb 2017 11:02 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला सिद्धार्थनगर
ब्यूरो/अमर उजाला सिद्धार्थनगर Updated Mon, 13 Feb 2017 11:02 PM IST
विज्ञापन
Robbery, killing eight people in a life
court shimla
सिद्धार्थनगर। चार वर्ष पहले हुई डकैती व हत्या के मामले में विशेष अपर सत्र न्यायाधीश डॉ.दीपक स्वरूप सक्सेना ने आठ आरोपियों को दोषी करार दिया है। उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उन पर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।  
विज्ञापन

अपर जिला शासकीय अधिवक्ता अखिलेश कुमार श्रीवास्तव के अनुसार खेसरहा थाना क्षेत्र के बेलवा लमुनही गांव में 11 मार्च 2013 को गांव निवासी कलामुन्निशा के घर में डकैती हुई थी। विरोध पर पीड़िता के पिता जाम मोहम्मद को गोली मार दी। परिवार के अन्य सदस्यों को पीटकर जख्मी कर दिया था। ग्रामीणों की मदद से एक डकैत को पकड़ा गया था। उसकी पहचान संतकबीरनगर के थाना बखिरा निवासी दुर्गजोत अच्छन के रूप में हुई थी। पीड़िता की तहरीर संतकबीरनगर के दुर्गजोत निवासी फैयाज बंजारा, जाफर बंजारा, नान्हूं बंजारा, सुल्तान बंजारा और जिले के खेसरहा थाना क्षेत्र के देउरी निवासी रमजान बंजारा, अरजी निवासी हनीफ बंजारा, बेलवा लबुनही निवासी रूखसाना खातून के खिलाफ मामला पंजीकृत किया था। सुनवाई के दौरान आठ गवाह व अभिलेखीय साक्ष्य पेश किए गए।
विज्ञापन

सोमवार को विशेष अपर सत्र न्यायाधीश दीपक स्वरूप ने गवाहों व बयानों के मद्देनजर सभी आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा उन पर 20-20 हजार रुपये के अर्थदंड की भी सजा सुनाई है। फयाज के खिलाफ अतिरिक्त आर्म्स एक्ट के तहत छह माह की सजा व तीन हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed