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दो माह के अंदर सहारा लौटाए जमाकर्ता का धन

Fri, 05 Jul 2019 11:12 PM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 05 Jul 2019 11:12 PM IST
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return money in two month
दो माह के अंदर लौटाए जमाकर्ता का धन
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जिला उपभोक्ता फोरम ने सुनवाई के बाद दिया आदेश
शहर के राधेश्याम कसौधन ने दाखिल किया था वाद
अमर उजाला ब्यूरो
सिद्धार्थनगर। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम ने एक कंपनी को जमाकर्ता द्वारा जमा धन 1.93 लाख रुपये दो माह के अंदर लौटाने का आदेश दिया है। ऐसा न करने पर आदेश की तिथि से ही भुगतान की तिथि तक समस्त धनराशि पर सात प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से भुगतान करना होगा।

सदर क्षेत्र के अपूर्वा होटल के पास रहने वाले धीरज कसौधन ने जिला उपभोक्ता फोरम में दाखिल वाद में कहा था कि उसने विकास भवन के सामने स्थित एक कंपनी की शाखा में 31 जनवरी 2012 से 4500 रुपये प्रति माह के हिसाब से 25 फरवरी 2016 तक जमा करता रहा। इस तरह उसने 2.70 लाख रुपये जमा किया, जो परिपक्वता तिथि 31 जनवरी 2017 तक 3.49 लाख रुपये प्राप्त होना था। इसके बदले में सिर्फ 1.56 लाख रुपये का चेक उसे दिया गया। शेष धनराशि आज तक भुगतान नहीं किया गया। उसने बकाया धनराशि के साथ ही शारीरिक, मानसिक व आर्थिक क्षतिपूर्ति का भी दावा किया था। इस मामले की सुनवाई करते हुए जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष राज सिंह वर्मा व सदस्य मन्नो मिश्रा ने आदेश दिया कि विपक्षी द्वारा इस मामले में कोई पक्ष नहीं रखा गया। इसलिए एकपक्षीय फैसला सुनाते हुए वादी का शेष बचा धनराशि 1.93 लाख रुपये व वाद व्यय के तौर पर दो हजार रुपये 60 दिन के अंदर अदा कर दें। ऐसा न करने पर भुगतान होने की तिथि तक संपूर्ण बकाया धनराशि पर सात प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से धन लौटाना होगा।
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