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सेवानिवृत्त प्रवक्ता से वेतन की वसूली का आदेश

Sun, 11 Sep 2022 12:25 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 11 Sep 2022 12:25 AM IST
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recovery order against retired lecturer
सेवानिवृत्त प्रवक्ता से वेतन की वसूली का आदेश
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डुमरियागंज। तहसील क्षेत्र के इंटर कॉलेज के सेवानिवृत्त प्रवक्ता के वेतन की वसूली होगी। सेवा के दौरान नियम विरुद्ध पदोन्नति की शिकायत की पुष्टि के बाद डीआईओएस ने वसूली का आदेश जारी किया है।
डुमरियागंज तहसील क्षेत्र के राष्ट्रीय इंटर कॉलेज तुरकौलिया तिवारी में तैनात रहे प्रवक्ता योगेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव के खिलाफ अधिवक्ता दिलीप श्रीवास्तव ने आईजीआरएस पोर्टल पर शिकायत की थी। आरोप लगाया था कि योगेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव की नियुक्ति स्नातक व बीएड के आधार पर हुई थी। बाद में उनको पदोन्नति दे दी गई, जबकि उन्होंने परास्नातक की उपाधि सेवा में रहते हुए प्राप्त की है।
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शिकायत के संबंध में डीएम ने डीआईओएस से जांच कर आख्या मांगी। डीआईओएस ने जांच की तो पता चला कि सेवानिवृत्त प्रवक्ता ने विभाग को भ्रमित कर सेवा में रहते हुए संस्थागत तरीके से परास्नातक की उपाधि ली और पदोन्नति प्राप्त की। यह सेवा नियमावली के विपरीत है। डीएम ने सेवानिवृत्त प्रवक्ता से वेतन भत्ता वसूली का निर्देश दिया है। जिला विद्यालय निरीक्षक अवधेश नारायण मौर्य ने बताया कि सेवानिवृत्त प्रवक्ता ने विभाग को गुमराह करके सेवा में रहते हुए परास्नातक की उपाधि ली और पदोन्नति प्राप्त की है। जांच में शिकायत की पुष्टि के बाद सेवानिवृत्त प्रवक्ता को सभी वेतन भत्ता राजकोष में जमा करने के निर्देश दिए गए हैं।
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