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Siddharthnagar News: बिना फिटनेस वाले 250 स्कूली वाहनों को नोटिस
Wed, 12 Jun 2024 11:34 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
Updated Wed, 12 Jun 2024 11:34 PM IST
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सात दिन में नहीं कराया फिटनेस तो लगेगा जुर्माना, सीज होगा वाहन
नियम के अनुसार ही विद्यालय में चलेंगे वाहन
संवाद न्यूज एजेंसी
सिद्धार्थनगर। अब बिना कागजात और अनफिट वाहन विद्यालयों में नहीं चल पाएंगे। क्योंकि संभागीय परिवहन विभाग ऐसे वाहनों पर शिकंजा कसने जा रहा है। जिले में 250 विद्यालय वाहनों को नोटिस जारी कर दिया गया है। सात दिन के अंदर सारे कागजात और फिटनेस सही नहीं करवाने पर जुर्माना के साथ ही वाहन सीज करने की भी कार्रवाई की जाएगी।
वाहनों से होने वाले हादसे को लेकर सरकार नए नियम बना रही है। जिससे होने वाले सड़क हादसों को रोका जा सके। इसमें विद्यालय में चलने वाले वाहनों पर शासन की नजर है। क्योंकि विद्यालय के वाहनों से कहीं ना कहीं हादसे होते हैं। इससे बच्चों को बड़ी हानि होती है। इस प्रकार से हादसे न होने पाए इसके लिए शासन समय-समय पर विद्यालय वाहनों की जांच और नियम के अनुसार संचालित किए जाने का संबंधित जिम्मेदारों को दिशा निर्देश देता है। गर्मी की छुट्टी में विद्यालय बंद हो गए हैं। 18 जून से फिर विद्यालय खुल रहे हैं।
निजी विद्यालयों में बड़ी संख्या में वाहन लगाए गए हैं। संभागीय परिवहन विभाग आंकड़ों के अनुसार जिले में 550 बस सहित अन्य वाहन विद्यालय के लिए पंजीकृत हैं। जिनकी समय-समय पर फिटनेस और अन्य कागजात के जांच होते हैं। विद्यालय शुरू होने से पहले वाहनों को फिट और सारे कागजात पूरे करने होते हैं। जिससे संचालन में किसी प्रकार की दिक्कत ना आए और खराब वहां के दौड़ने से हादसे न हो। इसलिए विद्यालय खुलने से पहले संभागीय परिवहन विभाग वाहनों को अपडेट करने का निर्देश कई बार दिया था।
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अनफिट और टैक्स नहीं जमा करने वाले 250 विद्यालय वाहनों को संभागीय परिवहन विभाग की ओर से नोटिस दिया गया है। उन्हें सात दिन की मोहलत दी गई है, की जो उनके टैक्स हो उसको जमा कर दें। साथ ही वाहन की जांच करवाकर अपडेट करें। इसमें किसी भी प्रकार के लापरवाही पर 10 हजार रुपये जुर्माना एवं वाहन सीज करने की भी कार्रवाई की जा सकती है।
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250 विद्यालय वाहनों को नोटिस जारी करके एक सप्ताह में कागजी कार्य पूरा करने का निर्देश दिया गया है। यदि नियम का पालन नहीं किया तो जांच के दौरान जुर्माना लगाने के साथ ही वाहन सीज करने की भी कार्रवाई की जाएगी।
-सुरेश कुमार, एआरटीओ
नियम के अनुसार ही विद्यालय में चलेंगे वाहन
संवाद न्यूज एजेंसी
सिद्धार्थनगर। अब बिना कागजात और अनफिट वाहन विद्यालयों में नहीं चल पाएंगे। क्योंकि संभागीय परिवहन विभाग ऐसे वाहनों पर शिकंजा कसने जा रहा है। जिले में 250 विद्यालय वाहनों को नोटिस जारी कर दिया गया है। सात दिन के अंदर सारे कागजात और फिटनेस सही नहीं करवाने पर जुर्माना के साथ ही वाहन सीज करने की भी कार्रवाई की जाएगी।
वाहनों से होने वाले हादसे को लेकर सरकार नए नियम बना रही है। जिससे होने वाले सड़क हादसों को रोका जा सके। इसमें विद्यालय में चलने वाले वाहनों पर शासन की नजर है। क्योंकि विद्यालय के वाहनों से कहीं ना कहीं हादसे होते हैं। इससे बच्चों को बड़ी हानि होती है। इस प्रकार से हादसे न होने पाए इसके लिए शासन समय-समय पर विद्यालय वाहनों की जांच और नियम के अनुसार संचालित किए जाने का संबंधित जिम्मेदारों को दिशा निर्देश देता है। गर्मी की छुट्टी में विद्यालय बंद हो गए हैं। 18 जून से फिर विद्यालय खुल रहे हैं।
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निजी विद्यालयों में बड़ी संख्या में वाहन लगाए गए हैं। संभागीय परिवहन विभाग आंकड़ों के अनुसार जिले में 550 बस सहित अन्य वाहन विद्यालय के लिए पंजीकृत हैं। जिनकी समय-समय पर फिटनेस और अन्य कागजात के जांच होते हैं। विद्यालय शुरू होने से पहले वाहनों को फिट और सारे कागजात पूरे करने होते हैं। जिससे संचालन में किसी प्रकार की दिक्कत ना आए और खराब वहां के दौड़ने से हादसे न हो। इसलिए विद्यालय खुलने से पहले संभागीय परिवहन विभाग वाहनों को अपडेट करने का निर्देश कई बार दिया था।
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अनफिट और टैक्स नहीं जमा करने वाले 250 विद्यालय वाहनों को संभागीय परिवहन विभाग की ओर से नोटिस दिया गया है। उन्हें सात दिन की मोहलत दी गई है, की जो उनके टैक्स हो उसको जमा कर दें। साथ ही वाहन की जांच करवाकर अपडेट करें। इसमें किसी भी प्रकार के लापरवाही पर 10 हजार रुपये जुर्माना एवं वाहन सीज करने की भी कार्रवाई की जा सकती है।
250 विद्यालय वाहनों को नोटिस जारी करके एक सप्ताह में कागजी कार्य पूरा करने का निर्देश दिया गया है। यदि नियम का पालन नहीं किया तो जांच के दौरान जुर्माना लगाने के साथ ही वाहन सीज करने की भी कार्रवाई की जाएगी।
-सुरेश कुमार, एआरटीओ