फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Siddharthnagar News ›   Nepali citizen convicted of hashish smuggling gets 10 years imprisonment

Siddharthnagar News: चरस तस्करी के दोषी नेपाली नागरिक को 10 वर्ष की कैद

Wed, 27 Nov 2024 12:07 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Wed, 27 Nov 2024 12:07 AM IST
विज्ञापन
Nepali citizen convicted of hashish smuggling gets 10 years imprisonment
सिद्धार्थनगर। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश मोहम्मद रफी की अदालत ने लोटन क्षेत्र में नेपाल से भारत में चरस की तस्करी करने के दोषी बरसाती दास को दस वर्षों के कठोर कारावास और एक लाख रुपये का जुर्माना की सजा सुनाई है। तस्कर राष्ट्र नेपाली नागरिक है और कपिलवस्तु जिले के थाना बहादुरगंज क्षेत्र के ग्राम विजयनगर का निवासी है।
विज्ञापन

दोषी को 20 अगस्त 2017 को चरस के साथ गिरफ्तार किया गया था। अभियोजन कथानक के अनुसार घटना के दिन तत्कालीन थाना प्रभारी आखिलानंद उपाध्याय अपने हमराहियों के साथ क्षेत्र भ्रमण के दौरान भारत-नेपाल सीमा पर थे। जहां उनको एसएसबी के सहायक कमांडेंट ज्ञानेंद्र कुमार अपने हमराहियों के साथ उनसे मिले।
विज्ञापन

इस दौरान मुखबिर ने सूचना दी कि एक आदमी नेपाल से भारत सफेद प्लास्टिक के झोले में चरस लेकर आ रहा है और वह पिलर संख्या 30 की तरफ से भारत में प्रवेश करेगा। उन्होंने व्यक्ति को पकड़कर उसकी तलाशी लिया तो उसके पास से 11 किलो चरस बरामद हुआ। पुलिस ने केस दर्ज करके विवेचना किया और न्यायालय में बरसाती दास निवासी ग्राम विजयनगर थाना बहादुरगंज, जनपद कपिलवस्तु, राष्ट्र नेपाल के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत आरोप पत्र दाखिल किया।
विज्ञापन
विज्ञापन

न्यायालय ने साक्ष्यों के आधार पर दोषी ठहराते हुए दस वर्ष का कठोर कारावास और एक लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है। जिसे अदा न करने पर दोषी को तीन महीने के अतिरिक्त कारावास भुगतनी होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed