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Siddharthnagar News: जेल से रिहा हुई मुन्नी, गई अपने घर; अब बेटी की शादी में हो सकती शामिल
Fri, 10 Nov 2023 04:18 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर।
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर।
Updated Fri, 10 Nov 2023 04:18 PM IST
सार
जेल अधीक्षक अभिषेक चौधरी ने बताया कि विधायक विनय वर्मा ने मुन्नी देवी की रिहाई के लिए बुधवार को अर्थदंड की राशि जमा करा दी थी। न्यायालय से रिहाई का आदेश प्राप्त हुआ तो उसे रिहा कर दिया गया।
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जेल से रिहा हुई मुन्नी देवी। संवाद
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विस्तार
सिद्धार्थनगर जिला कारागार में साढ़े नौ साल से सजा काट रही शोहरतगढ़ की मुन्नी देवी बृहस्पतिवार शाम छह बजे रिहा हो गई। जेल ये बाहर निकली और चेहरे पर मुस्कान लिए वह अपने घर गई। शोहरतगढ़ विधायक विनय वर्मा ने उसकी रिहाई के लिए अर्थदंड की शेष राशि 42 हजार रुपये जमा किए तो उसकी रिहाई हो गई।
जिला कारागार में दो दिन पहले विधायक विनय वर्मा एवं उनकी पत्नी बबिता वर्मा महिला कैदियों, बंदियों में उपहार बांटने गए थे। उसी दौरान मादक पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत सजा काट रही मुन्नी अपनी आंखों में आंसू लिए हुए खड़ी थी। पूछने पर बताया कि दिसंबर में उसकी बेटी की शादी तय है, लेकिन अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पाने के कारण वह सलाखों के पीछे है।
बेटी की शादी के लिए शासन में पेरोल के लिए पत्र भेजा गया है। आप मदद कर देंगे तो बेटी के हाथ पीले करने में बड़ी मदद मिल जाएगी। उसकी मूल सजा नौ साल थी, जबकि 90 हजार रुपये अर्थदंड नहीं जमा हो पाने की स्थिति में वह एक वर्ष दो माह की अतिरिक्त सजा भुगत रही थी। यदि अर्थदंड की राशि जमा न होती तो उसे करीब साढ़े छह माह और जेल में रहना पड़ता।
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जेल अधीक्षक अभिषेक चौधरी ने बताया कि विधायक विनय वर्मा ने मुन्नी देवी की रिहाई के लिए बुधवार को अर्थदंड की राशि जमा करा दी थी। न्यायालय से रिहाई का आदेश प्राप्त हुआ तो उसे रिहा कर दिया गया।
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जिला कारागार में दो दिन पहले विधायक विनय वर्मा एवं उनकी पत्नी बबिता वर्मा महिला कैदियों, बंदियों में उपहार बांटने गए थे। उसी दौरान मादक पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत सजा काट रही मुन्नी अपनी आंखों में आंसू लिए हुए खड़ी थी। पूछने पर बताया कि दिसंबर में उसकी बेटी की शादी तय है, लेकिन अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पाने के कारण वह सलाखों के पीछे है।
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बेटी की शादी के लिए शासन में पेरोल के लिए पत्र भेजा गया है। आप मदद कर देंगे तो बेटी के हाथ पीले करने में बड़ी मदद मिल जाएगी। उसकी मूल सजा नौ साल थी, जबकि 90 हजार रुपये अर्थदंड नहीं जमा हो पाने की स्थिति में वह एक वर्ष दो माह की अतिरिक्त सजा भुगत रही थी। यदि अर्थदंड की राशि जमा न होती तो उसे करीब साढ़े छह माह और जेल में रहना पड़ता।
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जेल अधीक्षक अभिषेक चौधरी ने बताया कि विधायक विनय वर्मा ने मुन्नी देवी की रिहाई के लिए बुधवार को अर्थदंड की राशि जमा करा दी थी। न्यायालय से रिहाई का आदेश प्राप्त हुआ तो उसे रिहा कर दिया गया।