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Siddharthnagar News: छेड़खानी के दोषी को पांच वर्ष की सजा
Wed, 20 May 2026 12:19 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
Updated Wed, 20 May 2026 12:19 AM IST
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सिद्धार्थनगर। नाबालिग से छेड़खानी के आरोपी को न्यायालय ने कठोर कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामला थाना चिल्हिया का 2020 से संबंधित है। न्यायाधीश वीरेंद्र कुमार ने अभियुक्त अनिल खरविंद निवासी सरवतडीह थाना चिल्हिया को दोषी करार दिया। पांच वर्ष के कठोर कारावास और छह हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। संवाद
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