{"_id":"5a4d26654f1c1b3d198b4b25","slug":"liquor-mairage","type":"story","status":"publish","title_hn":"शादी-बर्थ डे पार्टी में मदिरा परोसने को लेना होगा बार का लाइसेंस","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
शादी-बर्थ डे पार्टी में मदिरा परोसने को लेना होगा बार का लाइसेंस
सिद्धार्थनगर
Updated Thu, 04 Jan 2018 12:22 AM IST
विज्ञापन
file foto
- फोटो : अमर उजाला
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
सिद्धार्थनगर। शादी-बर्थ डे जैसे आयोजनों पर शराब पीने-पिलाने के शौकीनों के लिए बुरी खबर है। ऐसे किसी भी आयोजन में मदिरा परोसने पर आबकारी विभाग से लाइसेंस लेना जरूरी होगा। घरों में आयोजन पर इसका शुल्क दो हजार और होटल-रेस्टूरेंट संचालक पांच हजार रुपये के शुल्क देकर एक दिन के लिए अस्थाई लाइसेंस ले सकेंगे। बिना लाइसेंस ऐसे आयोजनों पर विभाग सख्त कार्रवाई करेगा। यह अभियान अगले पखवाड़ा से आरंभ होगा।
जिले में मदिरा के शौकीनों की बड़ी तादाद है। नियमित सेवन करने वालों के अलावा एक वर्ग ऐसा भी है, जो विशेष अवसरों पर ही इसका सेवन करता है। कोई बार न होने के कारण अक्सर घरों में ही इसके सेवन कर लेते हैं। यार-दोस्तों की महफिल में बैठकर मदिरा पान करने वालों को अब यह शौक महंगी पड़ने वाली है। बर्थ डे-शादी जैसे विशेष अवसर का हवाला देकर घरों में भी मदिरा परोसना भारी पड़ने वाला है। अब ऐसे आयोजनों पर आबकारी विभाग की विशेष नजर है। चार से अधिक लोगों के साथ बैठकर पीने-पिलाने को अस्थाई बार की श्रेणी में रखते हुए लाइसेंस लेने की व्यवस्था अनिवार्य कर दी गई है। कोई भी व्यक्ति विशेष अवसरों पर घर में भी ऐसे आयोजन करना चाहता है तो उसे विभाग से अस्थाई बार का लाइसेंस लेना होगा। एक दिन के लिए इस लाइसेंस के शुल्क दो हजार रुपये जमा करने होंगे। अगर कोई होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट संचालक अपने यहां इस तरह के आयोजन करते हैं तो लाइसेंस शुल्क पांच हजार रुपये तक जमा करने होंगे।
जिला आबकारी अधिकारी नवीन कुमार सिंह के मुताबिक अगले पखवाड़ा से इसके लिए अभियान शुरू किया जाएगा। सभी होटल संचालकों को इस नियम से संबंधित नोटिस दी जाएगी। इसके बाद अगर किसी आयोजन में वहां मदिरा परोसते पाया गया तो नियमानुसार जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
अस्थाई बार का लाइसेंस एक दिन के दिन के लिए मिलेगा। घरों में आयोजन पर लाइसेंस शुल्क दो हजार रुपये और व्यावसायिक स्थल पर इसके आयोजन पर पांच हजार रुपये देने होंगे। रात 12 बजते ही लाइसेंस की अवधि समाप्त हो जाएगी।
विज्ञापन
जिले में मदिरा के शौकीनों की बड़ी तादाद है। नियमित सेवन करने वालों के अलावा एक वर्ग ऐसा भी है, जो विशेष अवसरों पर ही इसका सेवन करता है। कोई बार न होने के कारण अक्सर घरों में ही इसके सेवन कर लेते हैं। यार-दोस्तों की महफिल में बैठकर मदिरा पान करने वालों को अब यह शौक महंगी पड़ने वाली है। बर्थ डे-शादी जैसे विशेष अवसर का हवाला देकर घरों में भी मदिरा परोसना भारी पड़ने वाला है। अब ऐसे आयोजनों पर आबकारी विभाग की विशेष नजर है। चार से अधिक लोगों के साथ बैठकर पीने-पिलाने को अस्थाई बार की श्रेणी में रखते हुए लाइसेंस लेने की व्यवस्था अनिवार्य कर दी गई है। कोई भी व्यक्ति विशेष अवसरों पर घर में भी ऐसे आयोजन करना चाहता है तो उसे विभाग से अस्थाई बार का लाइसेंस लेना होगा। एक दिन के लिए इस लाइसेंस के शुल्क दो हजार रुपये जमा करने होंगे। अगर कोई होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट संचालक अपने यहां इस तरह के आयोजन करते हैं तो लाइसेंस शुल्क पांच हजार रुपये तक जमा करने होंगे।
विज्ञापन
जिला आबकारी अधिकारी नवीन कुमार सिंह के मुताबिक अगले पखवाड़ा से इसके लिए अभियान शुरू किया जाएगा। सभी होटल संचालकों को इस नियम से संबंधित नोटिस दी जाएगी। इसके बाद अगर किसी आयोजन में वहां मदिरा परोसते पाया गया तो नियमानुसार जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
अस्थाई बार का लाइसेंस एक दिन के दिन के लिए मिलेगा। घरों में आयोजन पर लाइसेंस शुल्क दो हजार रुपये और व्यावसायिक स्थल पर इसके आयोजन पर पांच हजार रुपये देने होंगे। रात 12 बजते ही लाइसेंस की अवधि समाप्त हो जाएगी।