फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Siddharthnagar News ›   lifetime imprisonment of two accused

हत्या के दो दोषियों को आजीवन कारावास

Mon, 21 Nov 2022 11:19 PM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 21 Nov 2022 11:19 PM IST
विज्ञापन
lifetime imprisonment of two accused
हत्या के दो दोषियों को आजीवन कारावास
विज्ञापन

- चिल्हिया थाना क्षेत्र में वर्ष 2018 में हुई थी घटना
संवाद न्यूज एजेंसी
सिद्धार्थनगर। जनपद एवं सत्र न्यायाधीश संजय कुमार मलिक ने हत्या के दो दोषियों को आजीवन कारावास एवं 20-20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड जमा न करने की दशा में अभियुक्तों को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
चिल्हिया थानाक्षेत्र के ग्राम बूढ़ापार निवासी घरभरन पुत्र सुन्नर ने पुलिस को तहरीर देकर कहा कि 14 अक्टूबर 2018 की रात में वह तथा उसकी पत्नी खाना खाकर घर के बरामदे में सो रहे थे। रात दो बजे गांव के ही रामवृक्ष उर्फ आलू यादव पुत्र सुखदेव व सुखदेव पुत्र मेढई घर पहुंचे। असलहे से उसकी पत्नी निर्मला देवी को गोली मार दी। जिससे उसकी मौत हो गई।
विज्ञापन

पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना के बाद दो लोगों को हत्या एवं अवैध असलहे का आरोपी बनाकर न्यायालय के समक्ष आरोपपत्र प्रेषित किया। न्यायालय ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपित रामवृक्ष उर्फ आलू यादव पुत्र सुखदेव एवं सुखदेव पुत्र मेडई यादव निवासीगण ग्राम बूढापार को घटना का दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। सरकार की तरफ से पीड़ितों की पैरवी जिला शासकीय अधिवक्ता अखिलेश नारायण श्रीवास्तव ने की।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed