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Siddharthnagar News: सड़क पर होर्डिंग का कब्जा, राहगीर चलें तो कहां

Fri, 30 Oct 2026 12:36 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 30 Oct 2026 12:36 AM IST
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Hoardings occupy the road, where should pedestrians walk?
बर्डपुर से चि​ल्हिया मार्ग पर लगा हुआ होर्डिंग। संवाद
बर्डपुर। सड़क लोगों के चलने के लिए है या होर्डिंग लगाने के लिए? नगर पंचायत बर्डपुर में सड़क किनारे लगे बड़े-बड़े विज्ञापन बोर्ड देखकर यही सवाल उठ रहा है। बर्डपुर मुख्य चौराहे से मेखड़ा पुल तक और बाजार की प्रमुख सड़कों पर जगह-जगह लगे होर्डिंग राहगीरों और वाहन चालकों के लिए परेशानी का कारण बन रहे हैं। दुकानों के सामने भी बड़े-बड़े बोर्ड लगाए गए हैं, जिससे आवागमन के लिए उपलब्ध जगह प्रभावित हो रही है।
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प्रचार के लिए लगाए गए इन होर्डिंग के बीच पैदल चलने वालों की सुविधा पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। चौराहों और पुल के आसपास लगे बोर्ड यातायात में बाधा बनने के साथ दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ा सकते हैं। बाजार में पैदल चलने वालों को निकलने में दिक्कत होती है, वहीं वाहन चालकों को भी रास्ते से गुजरते समय सतर्क रहना पड़ता है।
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ऐसे में सवाल उठता है कि इन होर्डिंग को लगाने की अनुमति किस आधार पर दी गई है और क्या निर्धारित नियमों का पालन किया जा रहा है? यदि विज्ञापन बोर्ड सार्वजनिक रास्ते या फुटपाथ पर अतिक्रमण कर रहे हैं तो जिम्मेदारों की ओर से अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई? स्थानीय लोगों ने अभियान चलाकर सड़क किनारे आवागमन में बाधा बन रहे होर्डिंग हटवाने की मांग की है।
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चौराहे और पुल पर निगरानी की जरूरत
बर्डपुर मेन चौराहा और मेखड़ा पुल जैसे प्रमुख स्थानों पर होर्डिंग के कारण आवागमन प्रभावित होना निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता है। विज्ञापन बोर्ड लगाने की अनुमति और उनके निर्धारित मानकों के अनुपालन की जांच संबंधित निकाय की जिम्मेदारी है। ऐसे में मौके पर जांच कर नियमों के विपरीत लगाए गए बोर्डों को हटाने की जरूरत है।
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होर्डिंग लगाने के नियमों का पालन जरूरी
विज्ञापन बोर्ड लगाने के लिए संबंधित निकाय की अनुमति और निर्धारित शर्तों का पालन करना आवश्यक है। बोर्ड इस तरह नहीं लगाए जाने चाहिए कि सड़क, फुटपाथ या पैदल यात्रियों का रास्ता बाधित हो। चौराहों पर विज्ञापन बोर्ड यातायात संकेतों और वाहन चालकों की दृश्यता में भी बाधा नहीं बनने चाहिए। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर स्थानीय प्रावधानों के अनुसार बोर्ड हटाने और संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।

कोट
नगर पंचायत क्षेत्र में सड़क किनारे लगे होर्डिंग की जांच कराई जाएगी। यदि कोई बोर्ड बिना अनुमति या निर्धारित नियमों के विपरीत लगा पाया जाता है तो संबंधित के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। आवागमन में बाधा बनने वाले होर्डिंग हटवाए जाएंगे।
- नवीन सिंह, ईओ
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