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Siddharthnagar News: पहले फिटनेस...तब सड़क पर दौड़ सकेंगे विद्यालय वाहन
Thu, 19 Feb 2026 11:50 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
Updated Thu, 19 Feb 2026 11:50 PM IST
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सिद्धार्थनगर। बिना मानक पूरा किए चल रहे धड़ल्ले से सड़कों पर फर्राटा भर रहे विद्यालय के वाहनों पर नियम की पाबंदी सख्ती से लागू की जाएगी। अब तक बच्चों के नाम पर छूट पाने वाले इन वाहनों की जांच के दौरान गड़बड़ी मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। अप्रैल से शुरू होने वाले नए शैक्षिक सत्र से पहले विद्यालय वाहनों की फिटनेस और वैध संचालन सुनिश्चित कराने के लिए संभागीय परिवहन विभाग ने कमर कस ली है। इस संबंध में स्कूल प्रबंधन और वाहन संचालकों को नोटिस जारी करने की तैयारी की जा रही है। विभाग के साफ निर्देश हैं कि मानक पूरा करने के बाद ही विद्यालय वाहन चला सकेंगे। इससे अवैध रूप से संचालित वाहनों पर ब्रेक लगेगा और हादसे रुकेंगे।
विद्यालय वाहनों से होने वाले हादसों और बिना पंजीकरण के चल रहे वाहनों पर रोक लगाने के उद्देश्य से विशेष अभियान चलाने की तैयारी में हैं। विभागीय अधिकारियों के अनुसार अप्रैल में सत्र शुरू होने से पहले सभी स्कूल बस, वैन और अन्य वाहनों की फिटनेस जांच, बीमा, परमिट और चालक के लाइसेंस का सत्यापन किया जाएगा। बिना फिटनेस प्रमाणपत्र या निर्धारित मानकों को पूरा किए कोई भी वाहन सड़कों पर नहीं उतर सकेगा। आंकड़ों के मुताबिक जनपद में 700 से अधिक पंजीकृत विद्यालय वाहन संचालित हैं, जबकि बड़ी संख्या में ऐसे वाहन भी हैं जो बिना पंजीकरण या नियमों का पालन किए बच्चों को ढो रहे हैं। विभाग का मानना है कि इन्हीं अनियमितताओं के कारण हादसों का खतरा बढ़ जाता है। यह नतीजा है कि हादसे का खतरा बना हुआ है।
इस संबंध एआरटीओ प्रवर्तन बस्ती फरीकुद्दीन ने बताया कि समय-समय पर जांच की जाती है। बिना नियम का पालन किए कोई वाहन नहीं चलेगा। सत्र शुरु होने से पहले विद्यालय वाहनों का फिटनेस पूरा कराना अनिवार्य है।
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विद्यालय वाहनों से होने वाले हादसों और बिना पंजीकरण के चल रहे वाहनों पर रोक लगाने के उद्देश्य से विशेष अभियान चलाने की तैयारी में हैं। विभागीय अधिकारियों के अनुसार अप्रैल में सत्र शुरू होने से पहले सभी स्कूल बस, वैन और अन्य वाहनों की फिटनेस जांच, बीमा, परमिट और चालक के लाइसेंस का सत्यापन किया जाएगा। बिना फिटनेस प्रमाणपत्र या निर्धारित मानकों को पूरा किए कोई भी वाहन सड़कों पर नहीं उतर सकेगा। आंकड़ों के मुताबिक जनपद में 700 से अधिक पंजीकृत विद्यालय वाहन संचालित हैं, जबकि बड़ी संख्या में ऐसे वाहन भी हैं जो बिना पंजीकरण या नियमों का पालन किए बच्चों को ढो रहे हैं। विभाग का मानना है कि इन्हीं अनियमितताओं के कारण हादसों का खतरा बढ़ जाता है। यह नतीजा है कि हादसे का खतरा बना हुआ है।
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इस संबंध एआरटीओ प्रवर्तन बस्ती फरीकुद्दीन ने बताया कि समय-समय पर जांच की जाती है। बिना नियम का पालन किए कोई वाहन नहीं चलेगा। सत्र शुरु होने से पहले विद्यालय वाहनों का फिटनेस पूरा कराना अनिवार्य है।
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