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Siddharthnagar News: व्यावसायिक वाहनों के कर भुगतान करने पर छूट

Sun, 10 Nov 2024 11:39 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Sun, 10 Nov 2024 11:39 PM IST
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Exemption from paying tax on commercial vehicles
सिद्धार्थनगर। व्यावसायिक वाहनों के बकाया कर के भुगतान में विलंब पर लगने वाली जुर्माना से छूट प्रदान करने के लिए एकमुश्त समाधान योजना लागू की गई है। योजना के अन्तर्गत ऐसे वाहन स्वामी जिनके व्यवसायिक वाहन के विरुद्ध कर बकाया है।
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भुगतान में विलंब पर लगने वाली जुर्माना में छूट चाहते हैं, वे 6 नवंबर से जारी अधिसूचना की तिथि से तीन माह के भीतर एआरटीओ कार्यालय में निर्धारित शुल्क जमा कराकर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। एआरटीओ प्रशासन सुरेश कुमार ने बताया कि पंजीकरण के बाद बकाया कर पर लगने वाली जुर्माना को अदेय करते हुए बकाया कर की धनराशि एकमुश्त जमा कराई जाएगी।
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जिनके मामले न्यायालयों में लंबित हों अथवा जिनके कर के विरुद्ध अपील/ पुनरीक्षण उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र) या उप परिवहन आयुक्त (यात्रीकर) के समक्ष लंबित हों, वे भी आवेदन के पात्र होंगे। संवादῄ
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