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सजायाफ्ता कैदी ने दी दया याचिका
siddharthnagar
Updated Tue, 17 Jul 2018 11:29 PM IST
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सिद्धार्थनगर। हत्या के मामले में केंद्रीय कारागार वाराणसी में बंद सजायाफ्ता कैदी ने समय पूर्व रिहाई के लिए दया याचिका दी है। इस मामले में कारागार के वरिष्ठ अधीक्षक ने जिलाधिकारी को पत्र भेजकर पांच बिंदुओं पर जानकारी मांगी है। इस पर डीएम ने एसपी को पत्र भेजकर रिपोर्ट मांगी है। कैदी सिद्धार्थनगर के लोटन कोतवाली क्षेत्र के बेलवा का निवासी है।
वरिष्ठ अधीक्षक केंद्रीय कारागार वाराणसी की ओर से जिलाधिकारी को भेजे पत्र में कहा गया है कि सजायाफ्ता कैदी चक्कू सिंह उर्फ धीरेंद्र प्रताप सिंह ने समय पूर्व रिहाई के लिए दया याचिका दी है। वर्तमान में बंदी कारागार में किसी कमान में कार्य नहीं कर रहा है। इसके अलावा 30 मई 2018 को कैदी की उम्र 41 वर्ष 11 माह व 5 दिन हो गई है। लिहाजा पांच बिंदुओं पर रिपोर्ट अपेक्षित है। पत्र मिलने के बाद जिलाधिकारी ने पुलिस अधीक्षक से वांछित सूचनाएं मांगी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी सतीश चंद्र ने बताया कि वरिष्ठ अधीक्षक केंद्रीय कारागार वाराणसी के पत्र पर कार्रवाई की जा रही है। गौरतलब है कि लोटन कोतवाली क्षेत्र के बेलवा निवासी चक्कू सिंह ने 15 अगस्त 2006 को चुनावी रंजिश में शिवशंकर चौरसिया पर हमला किया था, जिसमें उसकी मौत हो गई थी। बाद में सीजेएम व जिला जज के न्यायालय से दोष सिद्ध पाया गया और आजीवन कारावास की सजा हुई। इसके बाद उसे केंद्रीय कारागार वाराणसी में शिफ्ट कर दिया गया।
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वरिष्ठ अधीक्षक केंद्रीय कारागार वाराणसी की ओर से जिलाधिकारी को भेजे पत्र में कहा गया है कि सजायाफ्ता कैदी चक्कू सिंह उर्फ धीरेंद्र प्रताप सिंह ने समय पूर्व रिहाई के लिए दया याचिका दी है। वर्तमान में बंदी कारागार में किसी कमान में कार्य नहीं कर रहा है। इसके अलावा 30 मई 2018 को कैदी की उम्र 41 वर्ष 11 माह व 5 दिन हो गई है। लिहाजा पांच बिंदुओं पर रिपोर्ट अपेक्षित है। पत्र मिलने के बाद जिलाधिकारी ने पुलिस अधीक्षक से वांछित सूचनाएं मांगी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी सतीश चंद्र ने बताया कि वरिष्ठ अधीक्षक केंद्रीय कारागार वाराणसी के पत्र पर कार्रवाई की जा रही है। गौरतलब है कि लोटन कोतवाली क्षेत्र के बेलवा निवासी चक्कू सिंह ने 15 अगस्त 2006 को चुनावी रंजिश में शिवशंकर चौरसिया पर हमला किया था, जिसमें उसकी मौत हो गई थी। बाद में सीजेएम व जिला जज के न्यायालय से दोष सिद्ध पाया गया और आजीवन कारावास की सजा हुई। इसके बाद उसे केंद्रीय कारागार वाराणसी में शिफ्ट कर दिया गया।
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