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Siddharthnagar News: बीईओ की बढ़ी रिमांड, विवेचक थानेदार को नोटिस

Thu, 05 Dec 2024 12:04 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Thu, 05 Dec 2024 12:04 AM IST
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BEO's remand increased, notice to investigating police station
सिद्धार्थनगर। बच्चों की किताबें बेचने के मामले में गिरफ्तार बांसी के बीईओ के मामले में जांच में लापरवाही पर कोर्ट ने बुुधवार को विवेचक थानेदार को नोटिस जारी कर दिया। दरअसल पिछली सुनवाई के बाद चार दिनों में मामले की जांच के संबंध में थ्ाानेदार को पूर्व माध्यमिक शिक्षा में बच्चों की किताबें बेचने में संलिप्तता पाए जाने पर पुलिस ने बीईओ बांसी अखिलेश कुमार सिंह को गिरफ्तार करके न्यायालय के समक्ष पेश किया था। जिसमें पुलिस की भारी लापरवाही एवं कानून के प्रावधानों का उल्लंघन की बात उजागर हुई थी।
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जिसका संज्ञान लेकर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी श्रद्धा भारतीय ने बीइओ को चार दिन के रिमांड पर भेजते हुए पुलिसिया कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया और डीएम को जांच करने के लिए आदेशित करके रिमांड पर सुनवाई के लिए बुधवार की तारीख नियत किया था, साथ ही डीएम से जांच आख्या कार्रवाई रिपोर्ट तलब किया था।
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बुधवार को बीईओ को पुलिस ने जेल से न्यायालय में पेश किया और मामले के विवेचक थाना प्रभारी बांसी रामकृपाल शुक्ल केस डायरी सहित रिमांड लेने के लिए पेश हुए। न्यायालय केस डायरी एवं रिमांड एप्लिकेशन सहित आवश्यक प्रपत्रों का अवलोकन किया और विवेचक से सवाल किया कि इन चार दिनों में विवेचना में क्या प्रगति हुई? जिसपर विवेचक ने जवाब दिया कि इन चार दिनों तक विवेचना में कोई कार्रवाई नहीं हुई।
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इसके बाद न्यायालय ने अपने समक्ष प्रस्तुत प्रपत्रों के परिशीलन से पाया कि इस प्रकरण में विगत चार दिवसों में अन्वेषण प्रक्रिया को स्थगित रखा गया तथा किसी भी प्रकार अन्वेषण नहीं किया गया है। इस संबंध में विवेचक रामकृपाल शुक्ल को नोटिस दिए जाने पर उनके द्वारा लिखित रूप से यह कथन किया गया कि विगत चार दिवसों में उनकी से प्रस्तुत प्रकरण के संबंध में कोई भी कार्य नहीं किया गया है।

न्यायालय ने डीएम से मांगी पुलिस अधीक्षक के कार्रवाई की रिपोर्ट : न्यायालय ने जिलाधिकारी को आदेशित करते हुए कहा कि, पत्र सं0-1205/जे.ए. के संबंध में पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर द्वारा कृत कार्रवाई से आख्या प्राप्त होने की तिथि के तत्काल पश्चात न्यायालय को अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें।
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