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Siddharthnagar News: बालिका के अपहरण करने वाले अभियुक्त की जमानत खारिज

Sat, 24 Feb 2024 11:17 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Sat, 24 Feb 2024 11:17 PM IST
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Bail of the accused who kidnapped the girl rejected
जनपद एवं सत्र न्यायाधीश ने दिया आदेश
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- 27 नवंबर 2023 को शिवनगर के डिड़ई क्षेत्र में घटित हुई थी घटना
संवाद न्यूज एजेंसी

सिद्धार्थनगर। जनपद एवं सत्र न्यायाधीश संजय कुमार मलिक ने बालिका के अपहरण करने वाले की जमानत खारिज कर दी है। आरोपी सूरज चौधरी शिवनगर डिड़ई थानाक्षेत्र के ग्राम मसिना खास, टोला शंकरपुर का रहने वाला है और जेल में बंद है।

क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने पुलिस को लिखित तहरीर देकर कहा कि 27 नवंबर 2023 की करीब तीन बजे उसकी 13 वर्षीय बेटी को सूरज चौधरी निवासी मसिना खास टोला शंकरपुर थाना शिवनगर डिड़ई बहला-फुसलाकर शादी की नीयत से भगा ले गया है। उसकी लड़की बहुत तलाश करने पर भी नहीं मिली। उसको सूरज के साथ जाते वक्त उसकी छोटी बेटी ने देखा था जिससे जानकारी हुई कि वही ले गया है।
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मामले में पुलिस ने किशाेरी के अपहरण के मामले में केस दर्ज किया। विवेचना के दौरान पुलिस को आरोपी के पास से लड़की मिली। उसका बयान दर्ज करके मेडिकल परीक्षण करवा कर न्यायालय में उसका बयान दर्ज करवाया। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया और न्यायालय के समक्ष पेश किया जिसे न्यायालय ने जेल भेज दिया।
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आरोपी ने न्यायालय में जमानत दाखिल करके कहा कि वह निर्दोष है और झूठा ही उसे फंसा दिया गया है। अभियोजन पक्ष की तरफ से जिला शासकीय अधिवक्ता अखिलेश नारायण श्रीवास्तव ने जमानत का विरोध किया। न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनकर पत्रावली व अन्य प्रपत्रों का अवलोकन किया। मामले के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं उपलब्ध साक्ष्य-सामग्री को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय ने उचित आधार न पाकर जमानत अर्जी खारिज कर दिया।
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