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अब एक सप्ताह में जारी होगा हैसियत प्रमाण पत्र
Updated Mon, 12 Feb 2018 11:08 PM IST
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आबकारी की थोक व फुटकर दुकान के लिए इच्छुक आवेदकों को मिलेगी राहत
हर सप्ताह देनी होगी डीएम को प्रगति रिपोर्ट
अमर उजाला ब्यूरो
सिद्धार्थनगर।
शराब की दुकानों का लाइसेंस पाने के इच्छुक आवेदकों को अब हैसियत प्रमाण पत्र के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आवंटन प्रक्रिया से ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने के लिए शासन ने जिला प्रशासन को एक सप्ताह में हैसियत प्रमाण पत्र जारी कराने का निर्देश दिया है।
नई आबकारी नीति के तहत सरकार ने शराब की फुटकर व थोक दुकान का लाइसेंस पाने के इच्छुक आवेदकों के लिए हैसियत प्रमाण पत्र को अनिवार्य कर दिया है। इसी माह आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू होनी है। नई व्यवस्था के बाद लाइसेंस पाने के इच्छुक लोग हैसियत प्रमाण पत्र बनवाने के लिए परेशान हैं। आवेदकों की अचानक से भीड़ बढ़ने के कारण प्रमाण पत्र जारी होने में विलंब होगा। इसे देखते हुए शासन ने नई व्यवस्था शुरू करने का निर्देश दिया है। इसके तहत आवेदन के एक सप्ताह के अंदर जिला प्रशासन को हर हाल में हैसियत प्रमाण पत्र जारी करना होगा। इसके लिए अतिरिक्त व्यवस्था करने को भी कहा गया है। मुख्यमंत्री के विशेष सचिव आदर्श सिंह ने निर्देश में कहा है कि हैसियत प्रमाण पत्र के लिए आने वाले आवेदनों व उनके निस्तारण की साप्ताहिक मॉनिटरिंग भी की जाएगी। इसके लिए तय प्रारूप पर सूचना हर सप्ताह आबकारी निदेशालय इलाहाबाद भेजने को भी कहा गया है। प्रभारी डीएम अनिल कुमार मिश्र के मुताबिक शासन के निर्देशों का अनुपालन कराने के लिए व्यवस्था की जा रही है।
सहूलियत से बढ़ेगी आवेदकों की संख्या
हैसियत प्रमाण पत्र जारी करने की व्यवस्था को सरल बनाने का उद्देश्य न सिर्फ आवेदकों को राहत देनी है, बल्कि आवेदन से होने वाला राजस्व भी बढ़ाना है। तय समय में हैसियत प्रमाण पत्र मिलने के बाद ज्यादा से ज्यादा लोग आवेदन कर सकेंगे।
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हर सप्ताह देनी होगी डीएम को प्रगति रिपोर्ट
अमर उजाला ब्यूरो
सिद्धार्थनगर।
शराब की दुकानों का लाइसेंस पाने के इच्छुक आवेदकों को अब हैसियत प्रमाण पत्र के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आवंटन प्रक्रिया से ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने के लिए शासन ने जिला प्रशासन को एक सप्ताह में हैसियत प्रमाण पत्र जारी कराने का निर्देश दिया है।
नई आबकारी नीति के तहत सरकार ने शराब की फुटकर व थोक दुकान का लाइसेंस पाने के इच्छुक आवेदकों के लिए हैसियत प्रमाण पत्र को अनिवार्य कर दिया है। इसी माह आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू होनी है। नई व्यवस्था के बाद लाइसेंस पाने के इच्छुक लोग हैसियत प्रमाण पत्र बनवाने के लिए परेशान हैं। आवेदकों की अचानक से भीड़ बढ़ने के कारण प्रमाण पत्र जारी होने में विलंब होगा। इसे देखते हुए शासन ने नई व्यवस्था शुरू करने का निर्देश दिया है। इसके तहत आवेदन के एक सप्ताह के अंदर जिला प्रशासन को हर हाल में हैसियत प्रमाण पत्र जारी करना होगा। इसके लिए अतिरिक्त व्यवस्था करने को भी कहा गया है। मुख्यमंत्री के विशेष सचिव आदर्श सिंह ने निर्देश में कहा है कि हैसियत प्रमाण पत्र के लिए आने वाले आवेदनों व उनके निस्तारण की साप्ताहिक मॉनिटरिंग भी की जाएगी। इसके लिए तय प्रारूप पर सूचना हर सप्ताह आबकारी निदेशालय इलाहाबाद भेजने को भी कहा गया है। प्रभारी डीएम अनिल कुमार मिश्र के मुताबिक शासन के निर्देशों का अनुपालन कराने के लिए व्यवस्था की जा रही है।
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सहूलियत से बढ़ेगी आवेदकों की संख्या
हैसियत प्रमाण पत्र जारी करने की व्यवस्था को सरल बनाने का उद्देश्य न सिर्फ आवेदकों को राहत देनी है, बल्कि आवेदन से होने वाला राजस्व भी बढ़ाना है। तय समय में हैसियत प्रमाण पत्र मिलने के बाद ज्यादा से ज्यादा लोग आवेदन कर सकेंगे।
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