फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Siddharthnagar News ›   बालिका गृह व अनाथ आश्रम की मान्यता रद्द

बालिका गृह व अनाथ आश्रम की मान्यता रद्द

Sat, 25 Aug 2018 11:07 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला सिद्धार्थनगर
ब्यूरो/अमर उजाला सिद्धार्थनगर Updated Sat, 25 Aug 2018 11:07 PM IST
विज्ञापन
बालिका गृह व अनाथ आश्रम की मान्यता रद्द
action - फोटो : अमर उजाला ब्यूूराे
सिद्धार्थनगर। देवरिया महिला संरक्षण गृह में हुए कांड के बाद प्रदेश भर में अनाथ आश्रम की जांच शुरू हुई थी। जिले में भी बालगृह बालिका बयारा व ब्रह्मर्षि बावरा सिद्धार्थ ममता गृह जगमोहनी की जांच की थी। जांच रिपोर्ट डीएम द्वारा शासन को भेजी गई थी और दोनों संस्थाओं की मान्यता रद्द करते हुए बंद करने की अनुमति मांगी गई थी। जांच रिपोर्ट को संज्ञान में लेते हुए शासन ने दोनों संस्थाओं की मान्यता निरस्त कर दी है। साथ ही चार बच्चों को बालगृह देवरिया स्थानांतरित करने का निर्देश दिया है।
विज्ञापन

जोगिया कोतवाल ने क्षेत्र के जगमोहनी में चल रहे ब्रह्मर्षि बावरा सिद्धार्थ ममता गृह का निरीक्षण करने बच्चों को असुरक्षित होने की रिपोर्ट डीएम को दी थी। इस मामले मेें डीएम ने शासन को रिपोर्ट भेजी थी। इसमें बाउंड्रीवाल आदि नहीं मिले थे। रिपोर्ट के आधार पर निदेशक डॉ. वंदना वर्मा ने अनाथ आश्रम की मान्यता रद्द करते हुए बच्चों को बालगृह बालक देवरिया स्थानांतरित कर दिया है। वहीं, डुमरियागंज क्षेत्र के बयारा में संचालित बालगृह बालिका का छह अगस्त को जांच किया था। जांच रिपोर्ट को शासन को भेजा गया था। मामले को संज्ञान में लेते हुए शासन ने बालगृह बालिका को भेजी गई पांच लाख 85 हजार रुपये धनराशि को राजकोष में जमा करने का निर्देश दिया है। साथ ही संस्था की मान्यता को रद्द कर दिया है। डीएम कुणाल सिल्कू की ओर से भेजी गई रिपोर्ट के आधार पर दोनों संस्थाओं की मान्यता रद्द की गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed