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पूर्व डीपीआरओ पर लगा 25 हजार का जुर्माना
siddharthnagar
Updated Mon, 15 Oct 2018 11:17 PM IST
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सिद्धार्थनगर। जन सूचना अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई जानकारी न देने के आरोप में सूचना आयोग ने जिले के पूर्व जिला पंचायतीराज अधिकारी भाष्कर दत्त पांडेय पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
शोहरतगढ़ ब्लॉक के नीबी दोहनी निवासी श्रवण कुमार पटवा ने जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत कई सूचनाएं मांगी थी। समयावधि के बाद भी सूचना न देने पर उन्होंने राज्य सूचना आयोग में अपील की गई। नौ अक्तूबर को राज्य सूचना आयोग के आयुक्त राजकेश्वर सिंह ने अंतिम सुनवाई करते हुए तत्कालीन जन सूचना अधिकारी एवं जिला पंचायतीराज अधिकारी भाष्कर दत्त पांडेय पर आरोप तय करते हुए 25 हजार का अर्थदंड लगाया। इसकी जानकारी जिलाधिकारी को भी दी गई है।
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शोहरतगढ़ ब्लॉक के नीबी दोहनी निवासी श्रवण कुमार पटवा ने जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत कई सूचनाएं मांगी थी। समयावधि के बाद भी सूचना न देने पर उन्होंने राज्य सूचना आयोग में अपील की गई। नौ अक्तूबर को राज्य सूचना आयोग के आयुक्त राजकेश्वर सिंह ने अंतिम सुनवाई करते हुए तत्कालीन जन सूचना अधिकारी एवं जिला पंचायतीराज अधिकारी भाष्कर दत्त पांडेय पर आरोप तय करते हुए 25 हजार का अर्थदंड लगाया। इसकी जानकारी जिलाधिकारी को भी दी गई है।
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