फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Siddharthnagar News ›   10 years imprisonment for sexually assaulting a minor girl

Siddharthnagar News: किशोरी के यौन उत्पीड़न के दोषी को 10 वर्ष का कारावास

Mon, 21 Jul 2025 11:46 PM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 21 Jul 2025 11:46 PM IST
विज्ञापन
10 years imprisonment for sexually assaulting a minor girl
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट वीरेंद्र कुमार ने नाबालिग लड़की का अपहरण कर यौन उत्पीड़न करने के अभियुक्त को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।
साथ ही उस पर 35 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अभियुक्त हरिओम उर्फ हनुमान निषाद खेसरहा थाना क्षेत्र के गेंगटा गांव का निवासी है। घटना खेसरहा थानाक्षेत्र के एक गांव से संबंधित है और सात अगस्त 2023 को घटित हुई थी। केस 10 अगस्त को दर्ज हुआ था।
विज्ञापन

15 वर्षीय पीड़िता लड़की की मां ने पुलिस को दी तहरीर में कहा कि उसकी 15 वर्षीय नाबालिग लड़की सात अगस्त 2023 को दोपहर बाद घर से गायब हो गई। लोकलाज के कारण कहीं शोर नहीं किया गया। गोपनीय तरीके से नाते- रिश्तेदारी में पता किया गया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला।
विज्ञापन
विज्ञापन

विशेष सूत्रों से पता चला कि उसकी नाबालिग पुत्री को हनुमान भ्रमित कर व बहला-फुसला करके गोपनीय जगह ले गया है। पुलिस ने केस दर्ज करके लड़की को बरामद किया और अभियुक्त को गिरफ्तार किया। लड़की का चिकित्सकीय परीक्षण हुआ व बयान न्यायालय में दर्ज हुआ और अभियुक्त को न्यायालय ने जेल भेज दिया।
पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। न्यायालय ने मामले की सुनवाई करते हुए साक्ष्यों, गवाहों की गवाही, जिरह, चिकित्सकीय परीक्षण रिपोर्ट, जन्म प्रमाणपत्र, घटना के तथ्यों एवं परिस्थितियों व अन्य सुसंगत दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर दोषी करार दिया।

न्यायालय ने यह भी आदेशित किया कि जुर्माने के धनराशि का 90 फीसदी पीड़िता को बतौर क्षतिपूर्ति प्रदान की जाए तथा पीड़िता को राज्य सरकार से राहत एवं पुनर्वास के लिए अधिकतम धनराशि देने हेतु निर्णय की प्रति डीएलएसए भेजी जाए।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed