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यूपी: श्रावस्ती में मदरसा नहीं ढहाया, न ही ढहाना प्रस्तावित, राज्य सरकार ने हाईकोर्ट को दी जानकारी
Sun, 24 Aug 2025 09:15 PM IST
ishwar ashish
अमर उजाला नेटवर्क, श्रावस्ती
अमर उजाला नेटवर्क, श्रावस्ती
Published by: ishwar ashish
Updated Sun, 24 Aug 2025 09:15 PM IST
सार
मदरसा अंजुमन इस्लामिया अहले सुन्नत वलजमात की पुनर्विचार याचिका पर राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में जानकारी दी है। वहीं, इस संबंध में कोर्ट ने भी आदेश जारी कर दिया है।
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- फोटो : ANI
विस्तार
हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने श्रावस्ती के एक मदरसे की ओर से दाखिल याचिका को, राज्य सरकार की ओर से यह कहे जाने पर कि मदरसे के ढांचे को न तो ढहाया गया है और न ही इसका ध्वस्तीकरण प्रस्तावित है, निस्तारित कर दिया। कोर्ट ने कहा कि अन्य याचिका पर पहले दिए गए आदेश के तहत सरकार अगर कोई निर्णय लेकर आदेश देती है तो इसकी जानकारी याची मदरसे को दी जाएगी।
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न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ल की खंडपीठ ने यह आदेश श्रावस्ती के मोहल्ला टंडवा स्थित मदरसा अंजुमन इस्लामिया अहले सुन्नत वलजमात की पुनर्विचार याचिका पर दिया। याची ने आशंका जताई थी कि मामले में दाखिल अन्य याचिका पर पहले दिए गए कोर्ट के आदेश की आड़ में सरकारी अमला प्रक्रिया का पालन किए बगैर निर्णय लेकर मदरसे के ढांचे को ढहा सकता है।
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इस पर कोर्ट ने सरकारी वकील को सरकार से जानकारी लेकर इसी 21 अगस्त को पेश करने का निर्देश दिया था। इसके तहत मुख्य स्थाई अधिवक्ता शैलेंद्र कुमार सिंह ने प्रांतीय खंड श्रावस्ती के पी डबल्यू डी के अधिशाषी अभियंता एवं भिनगा के एस डी एम से जानकारी लेकर कोर्ट को बताया कि मदरसे के ढांचे को नहीं ढहाया गया है और वहां कोई ध्वस्तीकरण अभी प्रस्तावित भी नहीं है। राज्य सरकार की ओर से किए गए इस कथन पर कोर्ट ने रिव्यू निस्तारित कर दी।
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