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Shravasti News: दो हत्यारों को दस साल कैद और दस हजार का जुर्माना
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श्रावस्ती। 11 साल पहले हत्या के एक मामले में दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाई और दस-दस हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया।
इकौना थाना क्षेत्र के लालपुर खदरा निवासी सहजराम पुत्र मातादीन ने 9 अक्तूबर 2011 को इकौना थाना में एक शिकायती पत्र सौंपा था। इसमें आरोप था कि गांव निवासी रामदीन यादव, पप्पू यादव व अशोक यादव और गुनइ यादव घर के सामने पड़ी उसकी जमीन पर कब्जा कर रहे थे जिसका विरोध उसके भाई ननकू यादव ने किया था।
इस पर चारों लोगों ने राङ्खड से पीड़ित के भाई ननकू पर हमला कर दिया था। इलाज के दौरान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इकौना में उसकी मौत हो गई। मामले में पुलिस ने रामदीन, पप्पू व गुनइ के विरुद्ध आरोप पत्र जिला एवं सत्र न्यायालय में भेजा था। दौरान मुकदमा गुनई की मौत हो गई। मामले में अभियोजन की पैरवी जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी केपी सिंह ने किया था।
गवाहों के बयान व जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी की दलीलों के आधार पर जिला सत्र न्यायाधीश गौरव कुमार श्रीवास्तव ने हत्यारोपी रामदीन व पप्पू यादव पर दोष सिद्ध करते हुए उन्हें दस वर्ष कारावास व दस दस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न कर पाने पर आरोपियों को तीन तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सभी को पुलिस अभिरक्षा में जिला कारागार बहराइच भेजा गया है। संवाद
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इकौना थाना क्षेत्र के लालपुर खदरा निवासी सहजराम पुत्र मातादीन ने 9 अक्तूबर 2011 को इकौना थाना में एक शिकायती पत्र सौंपा था। इसमें आरोप था कि गांव निवासी रामदीन यादव, पप्पू यादव व अशोक यादव और गुनइ यादव घर के सामने पड़ी उसकी जमीन पर कब्जा कर रहे थे जिसका विरोध उसके भाई ननकू यादव ने किया था।
इस पर चारों लोगों ने राङ्खड से पीड़ित के भाई ननकू पर हमला कर दिया था। इलाज के दौरान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इकौना में उसकी मौत हो गई। मामले में पुलिस ने रामदीन, पप्पू व गुनइ के विरुद्ध आरोप पत्र जिला एवं सत्र न्यायालय में भेजा था। दौरान मुकदमा गुनई की मौत हो गई। मामले में अभियोजन की पैरवी जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी केपी सिंह ने किया था।
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गवाहों के बयान व जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी की दलीलों के आधार पर जिला सत्र न्यायाधीश गौरव कुमार श्रीवास्तव ने हत्यारोपी रामदीन व पप्पू यादव पर दोष सिद्ध करते हुए उन्हें दस वर्ष कारावास व दस दस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न कर पाने पर आरोपियों को तीन तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सभी को पुलिस अभिरक्षा में जिला कारागार बहराइच भेजा गया है। संवाद
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