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Shravasti News: छेड़छाड़ के दो दोषियों को तीन-तीन साल की जेल

Sun, 03 Sep 2023 12:15 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती Updated Sun, 03 Sep 2023 12:15 AM IST
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Three years in jail for two molestation convicts
श्रावस्ती। छेड़छाड़ के 13 साल पुराने मामले में अपर जिला जज व विशेष न्यायाधीश एससी एसटी कोर्ट ने शनिवार दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए तीन-तीन साल की जेल के साथ 17-17 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। सजा सुनाने के बाद दोषियों को पुलिस अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।
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अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता प्रेम कुमार मिश्रा ने बताया की जनवरी 2010 को एक गांव निवासी महिला ने भिनगा कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें आरोप लगाया था कि हल्लाजोत के मजरा गोड़पुरवा निवासी पुत्तन वर्मा पुत्र बांके व राम धीरज पुत्र भगौती ने उसे बलात्कार करने की नीयत से उठा कर छेड़छाड़ की तथा विरोध करने पर जाति सूचक गाली देते हुए जान से मारने की धमकी भी दी।
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पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था। इस मामले में अपर जिला जज व विशेष न्यायाधीश एससी एसटी उमेश कुमार की कोर्ट ने शनिवार को इस मामले में दोनों आरोपियों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।
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