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Shravasti News: छेड़खानी में तीन को दो साल की सजा

Wed, 12 Apr 2023 11:47 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती Updated Wed, 12 Apr 2023 11:47 PM IST
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Three sentenced to two years in molestation
संवाद न्यूज एजेंसी
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श्रावस्ती। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अनिल कुमार ने एक महिला व उसकी दो बेटियों के साथ छेड़खानी के आरोप में तीनों लोगों को दो-दो वर्ष की कैद और 15-15 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से पैरवी कर रहे सहायक अभियोजन अधिकारी सत्यानंद सिंह ने बताया कि अर्थदंड न अदा करने पर आरोपियों को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
इकौना थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने पुलिस को शिकायती प्रार्थना पत्र दिया था जिसमें उसने आरोप लगाया था कि 21 अक्तूबर 2013 की शाम वह अपनी दो पुत्रियों के साथ खेत की तरफ गई थी। वापस आते समय अमारेभरिया के मजरा पुरैनिया निवासी इन्दे, झिंगई उर्फ रामकुमार, बृजलाल और तीन अज्ञात व्यक्तियों ने उन्हें घेर लिया।
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इसके बाद गन्ने के खेत की ओर घसीटने लगे। महिला व उसकी पुत्रियों के शोर पर लोगों को आता देख आरोपी मौके से भाग गए। इकौना पुलिस ने मामला दर्ज कर न्यायालय में इंदे, झिंगई उर्फ रामकुमार, बृजलाल के खिलाफ चार्जशीट भेजा था। मामले के विचारण के उपरांत तीनों को सजा सुनाई गई।
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तमंचा व कारतूस के साथ एक गिरफ्तार
श्रावस्ती। इकौना पुलिस ने बुधवार को क्षेत्र भ्रमण के दौरान पांडेपुरवा पुल के पास से एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उसके पास से एक देसी तमंचा और कारतूस बरामद किया। गिरफ्तार युवक की पहचान भिनगा कोतवाली क्षेत्र के ग्राम उदईपुर निवासी विजय कुमार विश्वकर्मा के रूप में हुई। पुलिस ने आर्म्स एक्ट में कार्रवाई की है। संवाद
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