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Shravasti News: झूठा मुकदमा लिखाने वाल को तीन माह की कैद व जुर्माना

Fri, 21 Jul 2023 10:48 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 21 Jul 2023 10:48 PM IST
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Three months imprisonment and fine to the person who writes false case
श्रावस्ती। भिनगा कोतवाली क्षेत्र के भंगहा बाजार निवासी संदीप गुप्ता पुत्र दुर्गा प्रसाद ने 19 अगस्त 2022 को भंगहा निवासी सत्यम पटवा के विरुद्ध मामला दर्ज कराया था। जिसमें उसने सत्यम पर अपने छह वर्षीय भतीजे के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। मामले में कोतवाली पुलिस ने सत्यम को जेल भेजने के साथ न्यायालय आरोप पत्र भी भेजा था। जिसके कारण आरोपी सत्यम पटवा कई महीनों जेल की यातना झेलता रहा। विचारण के दौरान वादी संदीप गुप्ता अपने बयान से मुकर गया। इसके बाद न्यायालय ने आरोपी को 20 अप्रैल 2023 को दोषमुक्त कर दिया था। वहीं मामले में अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो सुदामा प्रसाद ने वादी संदीप के खिलाफ झूठा मुकदमा लिखाने के संबंध में मामले में सुनवाई की। न्यायालय ने संदीप गुप्ता को झूठा मुकदमा करने व बयान से मुकर जाने के आरोप में तीन माह कारावास व 25000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। (संवाद)
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