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Shravasti News: चाकू रखने के दोषी पर 500 रुपये का जुर्माना

Fri, 03 Apr 2026 11:40 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती Updated Fri, 03 Apr 2026 11:40 PM IST
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Those found guilty of possessing a knife will be fined Rs 500.

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श्रावस्ती। सोनवा क्षेत्र की ग्राम पंचायत तुलसीपुर निवासी हिमांचल पांडेय पर वर्ष 2006 में सोनवा पुलिस ने चाकू रखने की प्राथमिकी दर्ज की थी। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत शुक्रवार को पुलिस ने हिमांचल को न्यायिक मजिस्ट्रेट दिलीप कुमार साहनी की अदालत में पेश किया। दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने हिमांचल को दोषी करार देते हुए जेल में बिताई गई अवधि (130 दिन) के कारावास और 5,00 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
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