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Shravasti News: तीन दिन में प्रस्तुत करें मालिकाना हक या तोड़े मकान व दुकान
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भिनगा तहसील से ईदगाह तक मार्ग किनारे बने मकान व दुकान।
शांति स्वरूप पांडेय
श्रावस्ती। भिनगा नगर में तहसील के बगल सार्वजनिक भूमि पर कब्जा कर दुकान व मकान बनाए गए हैं। इसे खाली करने के लिए लोक निर्माण विभाग की ओर से 25 लोगों को नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में तीन दिन में अपना मालिकाना हक प्रस्तुत करने अन्यथा स्वयं से कब्जा हटाने की बात कही गई है। ऐसा न करने पर लोक निर्माण विभाग की ओर से जेसीबी लगाकर कब्जा हटाने व उसका खर्च अतिक्रमणकारियों से वसूल करने की चेतावनी दी गई है।
भिनगा तहसील व ईदगाह दहाना मार्ग के बीच खाली पड़ी भूमि शासकीय है। इस भूमि पर लोगों ने अपने घर व दुकान बनाकर कब्जा कर रखा है, जबकि इस संबंध में डीएम की लिखित अनुमति के बगैर कोई निर्माण व पुनर्निर्माण करना अवैध है। ऐसे में प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग की ओर से ईदगाह मस्जिद से लेकर तहसील तिराहा तक के 25 दुकानों व मकानों के सामने नोटिस चस्पा कराई गई है। चस्पा की गई नोटिस में कहा गया है कि अतिक्रमणकारी नोटिस चस्पा होने के तीन दिन के अंदर अपना मालिकाना हक प्रस्तुत करें, यदि उनके पास इस भूमि से संबंधित कोई पट्टा है या डीएम से लिखित अभिलेख व अन्य कोई कागजात हैं तो वह प्रस्तुत करें। अन्यथा अतिक्रमणकारी स्वयं से कब्जा हटा लें। ऐसा न करने वालों का कब्जा जेसीबी लगाकर हटवाया जाएगा। इसमें आने वाला खर्च अतिक्रमण कारियों से वसूला जाएगा। नोटिस चस्पा होने के बाद अफरातफरी मच गई है।
इस बारे में पीडब्ल्यूडी के अवर अभियंता सलिल तिवारी का कहना है कि अभी और अतिक्रमण चिह्नित किए जा रहे हैं। जिन्हें नोटिस दिया जाएगा। बेहतर होगा कि अतिक्रमणकारी स्वयं से कब्जा हटा लें। (संवाद)
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श्रावस्ती। भिनगा नगर में तहसील के बगल सार्वजनिक भूमि पर कब्जा कर दुकान व मकान बनाए गए हैं। इसे खाली करने के लिए लोक निर्माण विभाग की ओर से 25 लोगों को नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में तीन दिन में अपना मालिकाना हक प्रस्तुत करने अन्यथा स्वयं से कब्जा हटाने की बात कही गई है। ऐसा न करने पर लोक निर्माण विभाग की ओर से जेसीबी लगाकर कब्जा हटाने व उसका खर्च अतिक्रमणकारियों से वसूल करने की चेतावनी दी गई है।
भिनगा तहसील व ईदगाह दहाना मार्ग के बीच खाली पड़ी भूमि शासकीय है। इस भूमि पर लोगों ने अपने घर व दुकान बनाकर कब्जा कर रखा है, जबकि इस संबंध में डीएम की लिखित अनुमति के बगैर कोई निर्माण व पुनर्निर्माण करना अवैध है। ऐसे में प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग की ओर से ईदगाह मस्जिद से लेकर तहसील तिराहा तक के 25 दुकानों व मकानों के सामने नोटिस चस्पा कराई गई है। चस्पा की गई नोटिस में कहा गया है कि अतिक्रमणकारी नोटिस चस्पा होने के तीन दिन के अंदर अपना मालिकाना हक प्रस्तुत करें, यदि उनके पास इस भूमि से संबंधित कोई पट्टा है या डीएम से लिखित अभिलेख व अन्य कोई कागजात हैं तो वह प्रस्तुत करें। अन्यथा अतिक्रमणकारी स्वयं से कब्जा हटा लें। ऐसा न करने वालों का कब्जा जेसीबी लगाकर हटवाया जाएगा। इसमें आने वाला खर्च अतिक्रमण कारियों से वसूला जाएगा। नोटिस चस्पा होने के बाद अफरातफरी मच गई है।
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इस बारे में पीडब्ल्यूडी के अवर अभियंता सलिल तिवारी का कहना है कि अभी और अतिक्रमण चिह्नित किए जा रहे हैं। जिन्हें नोटिस दिया जाएगा। बेहतर होगा कि अतिक्रमणकारी स्वयं से कब्जा हटा लें। (संवाद)
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