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Shravasti News: जानलेवा हमला करने वाले दोषी पिता-पुत्र को छह साल कैद
Fri, 23 May 2025 12:26 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती
Updated Fri, 23 May 2025 12:26 AM IST
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श्रावस्ती। खेत में मवेशी चराने को लेकर हुए विवाद में एक व्यक्ति पर कुल्हाड़ी से हमला किया गया था। इस मामले में बृहस्पतिवार को अपर जिला जज ने दोषी पिता-पुत्र को छह-छह वर्ष का कठोर कारावास व 10-10 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया है।
घटना क्रम के अनुसार भिनगा के ग्राम खालसा परशुरामपुर निवासी रामनिवास ने 30 जुलाई 2011 को थाने में तहरीर में आरोप लगाया था कि 30 जुलाई की सुबह मालिकराम जानवरों से अपने घर के सामने ननकने का खेत चरवा रहे थे। ननकने जब मालिक राम को मना करने गया तो मालिक राम व उसके पुत्र फूलचंद ने लाठी व कुल्हाड़ी से ननकने पर हमला कर दिया। इस दौरान मालिकराम ने कुल्हाड़ी से ननकने के सिर पर वार कर दिया। पुलिस ने पिता पुत्र के विरुद्ध प्राणघातक हमले के आरोप में केस दर्ज कर दोनों को जेल भेजा था। बाद में पिता और पुत्र जमानत पर छूटे थे।
इस मामले की सुनवाई के बाद बृहस्पतिवार को अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम अमित कुमार प्रजापति ने दोष सिद्ध होने पर मालिकराम व उसके पुत्र फूलचंद को सजा सुनाई। दोषी पिता पुत्र को पुलिस अभिरक्षा में जिला कारागार ले जाया गया।
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घटना क्रम के अनुसार भिनगा के ग्राम खालसा परशुरामपुर निवासी रामनिवास ने 30 जुलाई 2011 को थाने में तहरीर में आरोप लगाया था कि 30 जुलाई की सुबह मालिकराम जानवरों से अपने घर के सामने ननकने का खेत चरवा रहे थे। ननकने जब मालिक राम को मना करने गया तो मालिक राम व उसके पुत्र फूलचंद ने लाठी व कुल्हाड़ी से ननकने पर हमला कर दिया। इस दौरान मालिकराम ने कुल्हाड़ी से ननकने के सिर पर वार कर दिया। पुलिस ने पिता पुत्र के विरुद्ध प्राणघातक हमले के आरोप में केस दर्ज कर दोनों को जेल भेजा था। बाद में पिता और पुत्र जमानत पर छूटे थे।
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इस मामले की सुनवाई के बाद बृहस्पतिवार को अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम अमित कुमार प्रजापति ने दोष सिद्ध होने पर मालिकराम व उसके पुत्र फूलचंद को सजा सुनाई। दोषी पिता पुत्र को पुलिस अभिरक्षा में जिला कारागार ले जाया गया।
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