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Shravasti News: 21 वर्ष बाद पत्नी की हत्या के आरोप से मुक्त हुआ पति
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श्रावस्ती। पत्नी की हत्या में आरोपी को 21 वर्ष बाद न्यायालय ने दोषमुक्त कर दिया। इस मामले में मृतक का देवर अभी भी फरार है। आदेश सुनते ही आरोपी पति ने कहा कि यहां देर है पर अंधेर नहीं।
गिलौला थाना क्षेत्र के लेंगडी गूलर गांव के मजरा सारंग पुरवा निवासी काशीराम की पत्नी की लाश 23 जून 2001 की सुबह क़ुरबेनी जाने वाले रास्ते के किनारे मिली थी। इस घटना की जानकारी पुलिस को राहगीर गुरुबचन सिंह ने दी थी। बाद में उसी की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
जांच में पुलिस ने मृतका के पति कांशीराम और देवर पृथ्वी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र भेजा था। इस मामले की सुनवाई में लंबा समय लग गया। मृतका का देवर पृथ्वी फरार भी हो गया। काफी लंबे समय बाद भी पृथ्वी के न आने पर न्यायालय ने उसकी फाइल को अलग कर आरोपी पति कोशीराम की सुनवाई शुरू की। इस मामले की सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायाधीश अजय सिंह ने आरोपी कांशीराम को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया।
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गिलौला थाना क्षेत्र के लेंगडी गूलर गांव के मजरा सारंग पुरवा निवासी काशीराम की पत्नी की लाश 23 जून 2001 की सुबह क़ुरबेनी जाने वाले रास्ते के किनारे मिली थी। इस घटना की जानकारी पुलिस को राहगीर गुरुबचन सिंह ने दी थी। बाद में उसी की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
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जांच में पुलिस ने मृतका के पति कांशीराम और देवर पृथ्वी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र भेजा था। इस मामले की सुनवाई में लंबा समय लग गया। मृतका का देवर पृथ्वी फरार भी हो गया। काफी लंबे समय बाद भी पृथ्वी के न आने पर न्यायालय ने उसकी फाइल को अलग कर आरोपी पति कोशीराम की सुनवाई शुरू की। इस मामले की सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायाधीश अजय सिंह ने आरोपी कांशीराम को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया।
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