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बालिका से रेप के मामले में आजीवन कारावास
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श्रावस्ती। सात वर्ष की बालिका के साथ बलात्कार के मामले में न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास के साथ पचास हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। फैसला अपर सत्र न्यायाधीश ने एक वर्ष के अंदर सुनाया है। फैसले में न्यायालय ने पीड़िता को भरण-पोषण के लिए दो लाख रुपये देने का भी आदेश दिया। मामला भिनगा थाना क्षेत्र का है।
भिनगा थाना क्षेत्र के एक गांव में 25 मई, 2021 को सात वर्षीय बालिका घर के सामने खेल रही थी। सुबह करीब साढ़े सात बजे गांव का ही मनोज वर्मा वहां पहुंचा और बालिका को बहाने से खेत में ले गया। इसके बाद मासूम से बलात्कार किया। बच्ची के चिल्लाने की आवाज सुनकर गांव के लोग दौड़े। गांववालों को आता देख मनोज मौके से भाग गया। जब ग्रामीण मौके पर पहुंचे तो बालिका की हालत गंभीर थी। मामले में पीड़िता के पिता ने एफआईआर भिनगा थाने में दर्ज कराई थी।
सुनवाई अपर सत्र न्यायधीश परमेश्वर प्रसाद की अदालत में हो रही थी। मामले की पैरवी पीड़िता की ओर से विशेष लोक अभियोजक रोहित गुप्ता व अपर जिला शासकीय अधिवक्ता सत्येंद्र बहादुर सिंह कर रहे थे। शुक्रवार को अंतिम सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने मनोज वर्मा को सश्रम आजीवन कारावास के साथ पचास हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। साथ ही पीड़िता के भरण पोषण के लिए राज्य सरकार को दो लाख रुपये देने का निर्देश दिया।
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भिनगा थाना क्षेत्र के एक गांव में 25 मई, 2021 को सात वर्षीय बालिका घर के सामने खेल रही थी। सुबह करीब साढ़े सात बजे गांव का ही मनोज वर्मा वहां पहुंचा और बालिका को बहाने से खेत में ले गया। इसके बाद मासूम से बलात्कार किया। बच्ची के चिल्लाने की आवाज सुनकर गांव के लोग दौड़े। गांववालों को आता देख मनोज मौके से भाग गया। जब ग्रामीण मौके पर पहुंचे तो बालिका की हालत गंभीर थी। मामले में पीड़िता के पिता ने एफआईआर भिनगा थाने में दर्ज कराई थी।
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सुनवाई अपर सत्र न्यायधीश परमेश्वर प्रसाद की अदालत में हो रही थी। मामले की पैरवी पीड़िता की ओर से विशेष लोक अभियोजक रोहित गुप्ता व अपर जिला शासकीय अधिवक्ता सत्येंद्र बहादुर सिंह कर रहे थे। शुक्रवार को अंतिम सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने मनोज वर्मा को सश्रम आजीवन कारावास के साथ पचास हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। साथ ही पीड़िता के भरण पोषण के लिए राज्य सरकार को दो लाख रुपये देने का निर्देश दिया।
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