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छेड़छाड़ के दोषी को साढ़े तीन वर्ष कैद
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श्रावस्ती। किशोरी से छेड़छाड़ करने के मामले में कोर्ट ने दोषी युवक को साढ़े तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर अर्थदंड भी लगाया है।
अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता उमाकांत त्रिपाठी ने बताया कि इकौना के एक गांव की किशोरी छह अगस्त 2013 को करीब 12 बजे घर से नित्यक्रिया के लिए नहर किनारे गई थी। तभी दसियापुर निवासी पुल्लूर ने गन्ने के खेत में खींचकर उसके साथ दुराचार का प्रयास किया। किशोरी के शोर मचाने पर राहगीर दौड़े तो आरोपी भाग गया।
मामले में किशोरी के परिवारीजनों ने इकौना थाने में मामला दर्ज कराया था। जिसकी सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश (अनन्य रूप से पाक्सो एक्ट) सुदामा प्रसाद की कोर्ट में चल रही थी। न्यायालय ने आरोपी को सुनवाई के बाद दोषी पाया। उसे साढ़े तीन साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। तीन हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि अर्थदंड न जमा करने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगताना होगा।
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अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता उमाकांत त्रिपाठी ने बताया कि इकौना के एक गांव की किशोरी छह अगस्त 2013 को करीब 12 बजे घर से नित्यक्रिया के लिए नहर किनारे गई थी। तभी दसियापुर निवासी पुल्लूर ने गन्ने के खेत में खींचकर उसके साथ दुराचार का प्रयास किया। किशोरी के शोर मचाने पर राहगीर दौड़े तो आरोपी भाग गया।
मामले में किशोरी के परिवारीजनों ने इकौना थाने में मामला दर्ज कराया था। जिसकी सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश (अनन्य रूप से पाक्सो एक्ट) सुदामा प्रसाद की कोर्ट में चल रही थी। न्यायालय ने आरोपी को सुनवाई के बाद दोषी पाया। उसे साढ़े तीन साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। तीन हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि अर्थदंड न जमा करने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगताना होगा।
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