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दहेज हत्या में सास-ससुर व पति को दस वर्ष का कारावास
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श्रावस्ती। औरैया निधान में आठ वर्ष पूर्व एक विवाहिता की दहेज के लिए हत्या कर दी गई थी। इस मामले में अपर सत्र न्यायालय ने सास-ससुर व पति को दोषी करार दिया।
गिलौला थाना क्षेत्र के घेरमा मठा निवासी सोनू घनश्याम में थाने में 18 मई 2014 को एक शिकायती पत्र में आरोप लगाया
कि बहन दीपा का विवाह औरैया निधान निवासी महेश कुमार सोनी के साथ हुआ था। बहन का पति महेश उसका पिता कोम उर्फ ननकऊ व सास ननकना के साथ ही बहन के देवर व उनकी पत्नी दहेज के लिए मारती पीटती व प्रताड़ित करती थी। अपर जिला जज एफटीसी अजय कुमार सिंह ने मामले में इन तीनों को दोषी करार देते हुए दस-दस वर्ष का कारावास व तीनों पर 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई है। सरकार की ओर से जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता पंकज देव गुप्ता कर रहे थे।
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गिलौला थाना क्षेत्र के घेरमा मठा निवासी सोनू घनश्याम में थाने में 18 मई 2014 को एक शिकायती पत्र में आरोप लगाया
कि बहन दीपा का विवाह औरैया निधान निवासी महेश कुमार सोनी के साथ हुआ था। बहन का पति महेश उसका पिता कोम उर्फ ननकऊ व सास ननकना के साथ ही बहन के देवर व उनकी पत्नी दहेज के लिए मारती पीटती व प्रताड़ित करती थी। अपर जिला जज एफटीसी अजय कुमार सिंह ने मामले में इन तीनों को दोषी करार देते हुए दस-दस वर्ष का कारावास व तीनों पर 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई है। सरकार की ओर से जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता पंकज देव गुप्ता कर रहे थे।
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