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किशोरी से दुष्कर्म में सश्रम आजीवन कारावास
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श्रावस्ती। मल्हीपुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासिनी किशोरी के साथ एक दूसरे समुदाय के युवक ने दुष्कर्म किया था। जिसका मामला अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रेप अलांग विद पाक्सो एक्ट के न्यायालय पर विचाराधीन था। जिस पर फैसला सुनाते हुए मंगलवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रेप अलांग विद पाक्सो एक्ट ने आरोपी को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उसपर 65 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया।
मल्हीपुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति 24 अगस्त 2017 को सिरसिया के विभूतिनाथ मंदिर गया था। इस दौरान उसकी पुत्री घर पर अकेली थी। जिसके साथ थाना क्षेत्र के ग्राम परसा डेहरिया निवासी असलम पुत्र मोहम्मद हसन ने बलात्कार किया। पीड़ित के पिता ने मल्हीपुर थाने में आरोपी के विरुद्ध धारा 376, 452, 506 आईपीसी व 3/4 पाक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया था। मामले में अभियोजन की पैरवी अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सत्येंद्र बहादुर सिंह ने की। मंगलवार को अपना फैसला सुनाते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रेप अलांग विद पाक्सो एक्ट परमेश्वर प्रसाद ने आरोपी असलम को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उसे 65 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। विशेष लोक अभियोजक रोहित गुप्ता ने बताया कि आरोपी को अर्थदंड न अदा कर पाने की स्थिति में दो वर्ष नौ माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। जुर्माने की धनराशि में से पचास हजार रुपये पीड़िता को देना होगा। न्यायालय ने प्रदेश सरकार को आदेश दिया है कि पीड़िता के पुर्नवास के लिए राज्य सरकार एक लाख रुपये दे। (संवाद)
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मल्हीपुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति 24 अगस्त 2017 को सिरसिया के विभूतिनाथ मंदिर गया था। इस दौरान उसकी पुत्री घर पर अकेली थी। जिसके साथ थाना क्षेत्र के ग्राम परसा डेहरिया निवासी असलम पुत्र मोहम्मद हसन ने बलात्कार किया। पीड़ित के पिता ने मल्हीपुर थाने में आरोपी के विरुद्ध धारा 376, 452, 506 आईपीसी व 3/4 पाक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया था। मामले में अभियोजन की पैरवी अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सत्येंद्र बहादुर सिंह ने की। मंगलवार को अपना फैसला सुनाते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रेप अलांग विद पाक्सो एक्ट परमेश्वर प्रसाद ने आरोपी असलम को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उसे 65 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। विशेष लोक अभियोजक रोहित गुप्ता ने बताया कि आरोपी को अर्थदंड न अदा कर पाने की स्थिति में दो वर्ष नौ माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। जुर्माने की धनराशि में से पचास हजार रुपये पीड़िता को देना होगा। न्यायालय ने प्रदेश सरकार को आदेश दिया है कि पीड़िता के पुर्नवास के लिए राज्य सरकार एक लाख रुपये दे। (संवाद)
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