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राष्ट्रीय लोक अदालत में वादों का कराएं निपटारा
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श्रावस्ती। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से 14 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसमें सुलह समझौता के आधार पर मामलों का निपटारा होगा। ऐसे में प्राधिकरण के सचिव ने अधिवक्ताओं व वादकारियों से लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों का निपटारा कराने की अपील की है।
यह जानकारी देते हुए सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण व सिविल जज प्रशांत कुमार सिंह ने बताया कि शनिवार सुबह दस बजे से दीवानी न्यायालय परिसर भिनगा सहित डीएम के अधीन सभी कार्यालयों, न्यायालयों, भिनगा, इकौना व जमुनहा तहसील परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
इस राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से लंबित मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, व्यवहारिक वाद, चेक बाउंस के वाद, उत्तराधिकार अधिनियम के मामले, मोटर वाहन अधिनियम, भरण-पोषण के वाद, वैवाहिक व पारिवारिक विवाद से संबंधित मामले, राजस्व वाद, श्रम अधिनियम, शाप एक्ट के मामलों का निपटारा किया जाएगा। इसके साथ ही नाप-तौल के मामले, नकल विरोधी अधिनियम, विद्युत अधिनियम के वाद निपटाए जाएंगे।
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इसी तरह आबकारी, जिला परिषद एवं नगरपालिका परिषद अधिनियम, उपभोक्ता फोरम के वाद, मनोरंजन कर के मामले, राजस्व वाद, भूमि अध्याप्ति वाद, बैंक वसूली वाद, किरायेदारी वाद, स्टांप एक्ट, चकबंदी वाद, दाखिल खारिज, लघु फौजदारी वाद एवं इसी प्रकार के अन्य समस्त वाद पूर्व प्रीलिटीगेशन वादों का निपटारा आपसी सुलह समझौते के आधार पर किया जाएगा। ऐसे में अधिवक्ता व वादकारी लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों का निपटारा कराकर लाभान्वित हों।
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यह जानकारी देते हुए सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण व सिविल जज प्रशांत कुमार सिंह ने बताया कि शनिवार सुबह दस बजे से दीवानी न्यायालय परिसर भिनगा सहित डीएम के अधीन सभी कार्यालयों, न्यायालयों, भिनगा, इकौना व जमुनहा तहसील परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
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इस राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से लंबित मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, व्यवहारिक वाद, चेक बाउंस के वाद, उत्तराधिकार अधिनियम के मामले, मोटर वाहन अधिनियम, भरण-पोषण के वाद, वैवाहिक व पारिवारिक विवाद से संबंधित मामले, राजस्व वाद, श्रम अधिनियम, शाप एक्ट के मामलों का निपटारा किया जाएगा। इसके साथ ही नाप-तौल के मामले, नकल विरोधी अधिनियम, विद्युत अधिनियम के वाद निपटाए जाएंगे।
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इसी तरह आबकारी, जिला परिषद एवं नगरपालिका परिषद अधिनियम, उपभोक्ता फोरम के वाद, मनोरंजन कर के मामले, राजस्व वाद, भूमि अध्याप्ति वाद, बैंक वसूली वाद, किरायेदारी वाद, स्टांप एक्ट, चकबंदी वाद, दाखिल खारिज, लघु फौजदारी वाद एवं इसी प्रकार के अन्य समस्त वाद पूर्व प्रीलिटीगेशन वादों का निपटारा आपसी सुलह समझौते के आधार पर किया जाएगा। ऐसे में अधिवक्ता व वादकारी लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों का निपटारा कराकर लाभान्वित हों।