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राष्ट्रीय लोक अदालत में निपटाएं मामले
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जिला एवं सत्र न्यायाधीश कार्यालय स्थित विश्राम कक्ष में गुरुवार शाम बैंक अधिकारियों के साथ बैठक
- फोटो : SRAWASTI
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श्रावस्ती। जिला एवं सत्र न्यायाधीश कार्यालय स्थित विश्राम कक्ष में बृहस्पतिवार शाम बैंक अधिकारियों की बैठक हुई। जिसकी अध्यक्षता करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने 11 सितंबर को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने व अधिक से अधिक मामलों का निस्तारण कराने का निर्देश दिया।
बैठक में अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण व जनपद न्यायाधीश साकेत बिहारी दीपक ने कहा कि 11 सितंबर को राष्ट्र्ीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिसे सफल बनाने के लिए सभी बैंक अधिकारियों व प्रबंधक अधिक से अधिक मामलों, प्रीलिटिगेशन वादों को नियत कर अधिक से अधिक वादों/प्रीलिटिगेशन वादों का निस्तारण करना सुनिश्चित करें। साथ ही नियत किए गए मामलों की सूची जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में अविलंब भेजना सुनिश्चित करें।
इसके लिए नोटिस व सम्मन को अलग-अलग थानावार लिफाफे में रखकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में प्राप्त करा दें। प्रत्येक थाने के पैरोकार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में नोटिस व सम्मन कर तामील नोटिस व सम्मनों को वापस करने के लिए उपस्थित हो। सभी बैंकों के शाखा प्रबंधक अपने-अपने बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों से कितनी राशि तक वह सुलह-समझौते कर सकते हैं। इसके संबंध में पहले से ही अनुमति प्राप्त कर लें। जिससे बाद में दिक्कत न हो। इस दौरान मृत्युजंय श्रीवास्तव सिविल जज प्रवर खंड, अतिश रंजन श्रीवास्तव शाखा प्रबंधक बैक ऑफ बड़ौदा, अमित सिंह शाखा, प्रबंधक एचडीएफसी बैक, विजय चंद्र मिश्रा शाखा प्रबंधक एलडीबी, दीप गौरव इंडियन बैक, राजेश शाह शाखा प्रबंधक व आलोक कुमार गुप्ता सहित कई अन्य बैक के अधिकारी मौजूद रहे।
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बैठक में अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण व जनपद न्यायाधीश साकेत बिहारी दीपक ने कहा कि 11 सितंबर को राष्ट्र्ीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिसे सफल बनाने के लिए सभी बैंक अधिकारियों व प्रबंधक अधिक से अधिक मामलों, प्रीलिटिगेशन वादों को नियत कर अधिक से अधिक वादों/प्रीलिटिगेशन वादों का निस्तारण करना सुनिश्चित करें। साथ ही नियत किए गए मामलों की सूची जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में अविलंब भेजना सुनिश्चित करें।
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इसके लिए नोटिस व सम्मन को अलग-अलग थानावार लिफाफे में रखकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में प्राप्त करा दें। प्रत्येक थाने के पैरोकार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में नोटिस व सम्मन कर तामील नोटिस व सम्मनों को वापस करने के लिए उपस्थित हो। सभी बैंकों के शाखा प्रबंधक अपने-अपने बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों से कितनी राशि तक वह सुलह-समझौते कर सकते हैं। इसके संबंध में पहले से ही अनुमति प्राप्त कर लें। जिससे बाद में दिक्कत न हो। इस दौरान मृत्युजंय श्रीवास्तव सिविल जज प्रवर खंड, अतिश रंजन श्रीवास्तव शाखा प्रबंधक बैक ऑफ बड़ौदा, अमित सिंह शाखा, प्रबंधक एचडीएफसी बैक, विजय चंद्र मिश्रा शाखा प्रबंधक एलडीबी, दीप गौरव इंडियन बैक, राजेश शाह शाखा प्रबंधक व आलोक कुमार गुप्ता सहित कई अन्य बैक के अधिकारी मौजूद रहे।
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