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Shravasti News: पुनरीक्षण पूरा, वोटर लिस्ट से बाहर हुए 1,34,992 लोग
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श्रावस्ती। निर्वाचन आयोग की ओर से कराया जा रहा विशेष गहन पुनरीक्षण पूरा होने के बाद आलेख्य प्रकाशन की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। पुनरीक्षण के दौरान डुप्लीकेट व मृतक मिले 1,34,992 मतदाताओं को वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। यह जानकारी देते हुए एडीएम अमरेंद्र कुमार वर्मा ने बताया कि विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 289-भिनगा में 399 के सापेक्ष 447 मतदेय स्थल व 290-श्रावस्ती में 446 के सापेक्ष 487 मतदेय स्थल बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि पुनरीक्षण के दौरान जिले में कुल 8,17,848 मतदाताओं में से 1,34,992 मतदाता जो अनुपस्थित, शिफ्टेड, मृतक एवं डुप्लीकेट मिले, उनका नाम निर्वाचक नामावली से बाहर कर दिया गया है।
यदि कोई पात्र मतदाता सूची से बाहर हो गया है तो उसका नाम पुनः शामिल करने के लिए वह फाॅर्म-6 के साथ अनुलग्नक-4 भरकर संबंधित बीएलओ व एईआरओ के पास जमा कर सकता है। उन्होंने बताया कि कुल 817848 मतदाताओं में से कुल 61,223 मतदाताओं की वर्ष 2003 की मतदाता सूची से मैपिंग नहीं हो पाई है। ऐसे सभी मतदाताओं को नोटिस जारी किया जाएगा।
साक्ष्य के रूप में दे सकते हैं ये दस्तावेज
नोटिस मिलने के बाद मतदाता को केंद्र, राज्य, कर्मचारी पहचान पत्र व पेंशन भोगी पहचान पत्र को दिखा सकता है। इसी तरह से एक जुलाई 1987 से पहले सरकार, स्थानीय प्राधिकरणों, बैंकों, डाकघर, एलआईसी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में जारी किया गया कोई भी पहचान पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, मान्यता प्राप्त बोर्ड, विश्वविद्यालयों का शैक्षणिक प्रमाण पत्र भी दिखाया जा सकता है। वहीं, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, वन अधिकार प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, परिवार रजिस्टर, भूमि व मकान आवंटन प्रमाण पत्र आदि अभिलेख दिखाए जा सकते हैं।
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यदि कोई पात्र मतदाता सूची से बाहर हो गया है तो उसका नाम पुनः शामिल करने के लिए वह फाॅर्म-6 के साथ अनुलग्नक-4 भरकर संबंधित बीएलओ व एईआरओ के पास जमा कर सकता है। उन्होंने बताया कि कुल 817848 मतदाताओं में से कुल 61,223 मतदाताओं की वर्ष 2003 की मतदाता सूची से मैपिंग नहीं हो पाई है। ऐसे सभी मतदाताओं को नोटिस जारी किया जाएगा।
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साक्ष्य के रूप में दे सकते हैं ये दस्तावेज
नोटिस मिलने के बाद मतदाता को केंद्र, राज्य, कर्मचारी पहचान पत्र व पेंशन भोगी पहचान पत्र को दिखा सकता है। इसी तरह से एक जुलाई 1987 से पहले सरकार, स्थानीय प्राधिकरणों, बैंकों, डाकघर, एलआईसी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में जारी किया गया कोई भी पहचान पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, मान्यता प्राप्त बोर्ड, विश्वविद्यालयों का शैक्षणिक प्रमाण पत्र भी दिखाया जा सकता है। वहीं, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, वन अधिकार प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, परिवार रजिस्टर, भूमि व मकान आवंटन प्रमाण पत्र आदि अभिलेख दिखाए जा सकते हैं।
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