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24 फरवरी को वाहन उपलब्ध कराएं स्वामी व चालक
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श्रावस्ती। जिले में विधानसभा चुनाव के लिए छोटे-बड़े वाहनों का अधिग्रहण किया गया है। जिसे वाहन स्वामियों को 24 फरवरी को सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध कराना होगा। इसके एवज में वाहन स्वामियों को ईंधन व पैसा भी दिया जाएगा।
यह जानकारी देते हुए सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी विनीत कुमार मिश्र ने कहा कि विधानसभा चुनाव के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 160 के तहत 2494 वाहनों का अधिग्रहण किया गया है। जिन्हें वाहन स्वामियों को 24 फरवरी को सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय पर उपलब्ध कराना होगा। अधिग्रहीत वाहनों में 46 सीट व या उससे अधिक सीट वाली बसों के स्वामियों को 1793 रुपये प्रतिदिन व डीजल दिया जाएगा। 41 से 45 सीट की बसों को 1581 रुपये प्रतिदिन व डीजल दिया जाएगा।
इसी प्रकार हल्के वाहन को निर्धारित भाड़े की दरों का भुगतान किया जाएगा। डीजल चलित 1450 सीसी से अधिक हल्के वाहनों को 1911 रुपये प्रतिदिन व डीजल दिया जाएगा। जिन वाहन स्वामियों द्वारा निर्वाचन कार्य के लिए अधिग्रहीत वाहन समय से उपलब्ध नहीं करया जाएगा। उनके विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 167 के तहत एफआईआर दर्ज कराते हुए दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। (संवाद)
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यह जानकारी देते हुए सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी विनीत कुमार मिश्र ने कहा कि विधानसभा चुनाव के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 160 के तहत 2494 वाहनों का अधिग्रहण किया गया है। जिन्हें वाहन स्वामियों को 24 फरवरी को सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय पर उपलब्ध कराना होगा। अधिग्रहीत वाहनों में 46 सीट व या उससे अधिक सीट वाली बसों के स्वामियों को 1793 रुपये प्रतिदिन व डीजल दिया जाएगा। 41 से 45 सीट की बसों को 1581 रुपये प्रतिदिन व डीजल दिया जाएगा।
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इसी प्रकार हल्के वाहन को निर्धारित भाड़े की दरों का भुगतान किया जाएगा। डीजल चलित 1450 सीसी से अधिक हल्के वाहनों को 1911 रुपये प्रतिदिन व डीजल दिया जाएगा। जिन वाहन स्वामियों द्वारा निर्वाचन कार्य के लिए अधिग्रहीत वाहन समय से उपलब्ध नहीं करया जाएगा। उनके विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 167 के तहत एफआईआर दर्ज कराते हुए दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। (संवाद)
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