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बिजली का बिल होगा बकाया तो नहीं सुनी जाएगी समस्या
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श्रावस्ती। बिजली उपभोक्ताओं को समय से बिल का भुगतान न करना अब भारी पड़ेगा। पावर कार्पोरेशन का नोड्यूज दिए बिना अब वह तहसील व थाना दिवस सहित उच्च अधिकारियों से कोई शिकायत नहीं कर सकेंगे। इतना ही नहीं सरकारी योजनाओं के आवेदन सहित प्रमाण पत्रों के लिए भी उन्हें यह प्रमाण देना होगा कि वह अथवा उसके परिजन पावर कॉर्पोरेशन के बकाएदार नहीं हैं। इसके लिए जिलाधिकारी ओपी आर्य ने सभी अधिकारियों को पत्र भेज कर आदेश का पालन कराने को कहा है।
यह जानकारी देते हुए अधिशासी अभियंता पावर कॉर्पोरेशन रमाशंकर मौर्य ने बताया कि सामान्य तौर पर विद्युत उपभोक्ता समय से अपने विद्युत बिलों का भुगतान नहीं करते। इससे धीरे धीरे उन पर कई माह का बिल बकाया हो जाता है। इसकी रिकवरी के लिए पावर कॉर्पोरेशन की ओर से उपभोक्ताओं का विद्युत कनेक्शन काट कर अवशेष धन जमा कराने के बाद दोबारा लाइन जोड़ने का नियम है।
कई मामलों में उपभोक्ताओं पर आरसी भी जारी की जाती है। बिजली काटने व जोड़ने के दौरान अन्य उपभोक्ताओं की सेवा बाधित करनी पड़ती है। इसकी शिकायत डीएम से की गई थी। जिस पर डीएम ने सीडीओ, प्रभारी अधिकारी शस्त्र, एडीएम, सीएमओ, डीपीआरओ, पीडी, ईअबो डूडा, एआरटीओ, ईओ, डीएसओ सहित जिला आबकारी अधिकारी को पत्र भेजा गया है।
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इसमें कहा गया है कि एक अक्तूबर के बाद से सभी जन सुविधा केंद्रों, तहसील, कलेक्ट्रेट व अन्य विभागों के माध्यम से दिए जाने वाले प्रार्थना पत्रों के साथ आवेदक को पावर कॉर्पोरेशन की ओर से मिलने वाला बिल का नोड्यूज जमा करना होगा। इसके बिना उन्हें आय, जाति, निवास व हैसियत प्रमाण पत्र, खैतौनी की नकल, जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर की नकल, ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग की अनुमति नहीं मिलेगी। न ही उनसे जलकर व गृह कर ही जमा कराया जाएगा।
इतना ही नहीं पासपोर्ट, पैनकार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना, एफएसएसएआई, शस्त्र लाइसेंस, लाइसेंस नवीनीकरण, खनन के पट्टे, आबकारी लाइसेंस, स्टांप लाइसेंस व वाहन रजिस्ट्रेशन के लिए भी अब उन्हें यह प्रमाण देना होगा कि वह अथवा उसके परिवारीजन पावर कॉर्पोरेशन के बकाएदार नहीं हैं।
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यह जानकारी देते हुए अधिशासी अभियंता पावर कॉर्पोरेशन रमाशंकर मौर्य ने बताया कि सामान्य तौर पर विद्युत उपभोक्ता समय से अपने विद्युत बिलों का भुगतान नहीं करते। इससे धीरे धीरे उन पर कई माह का बिल बकाया हो जाता है। इसकी रिकवरी के लिए पावर कॉर्पोरेशन की ओर से उपभोक्ताओं का विद्युत कनेक्शन काट कर अवशेष धन जमा कराने के बाद दोबारा लाइन जोड़ने का नियम है।
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कई मामलों में उपभोक्ताओं पर आरसी भी जारी की जाती है। बिजली काटने व जोड़ने के दौरान अन्य उपभोक्ताओं की सेवा बाधित करनी पड़ती है। इसकी शिकायत डीएम से की गई थी। जिस पर डीएम ने सीडीओ, प्रभारी अधिकारी शस्त्र, एडीएम, सीएमओ, डीपीआरओ, पीडी, ईअबो डूडा, एआरटीओ, ईओ, डीएसओ सहित जिला आबकारी अधिकारी को पत्र भेजा गया है।
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इसमें कहा गया है कि एक अक्तूबर के बाद से सभी जन सुविधा केंद्रों, तहसील, कलेक्ट्रेट व अन्य विभागों के माध्यम से दिए जाने वाले प्रार्थना पत्रों के साथ आवेदक को पावर कॉर्पोरेशन की ओर से मिलने वाला बिल का नोड्यूज जमा करना होगा। इसके बिना उन्हें आय, जाति, निवास व हैसियत प्रमाण पत्र, खैतौनी की नकल, जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर की नकल, ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग की अनुमति नहीं मिलेगी। न ही उनसे जलकर व गृह कर ही जमा कराया जाएगा।
इतना ही नहीं पासपोर्ट, पैनकार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना, एफएसएसएआई, शस्त्र लाइसेंस, लाइसेंस नवीनीकरण, खनन के पट्टे, आबकारी लाइसेंस, स्टांप लाइसेंस व वाहन रजिस्ट्रेशन के लिए भी अब उन्हें यह प्रमाण देना होगा कि वह अथवा उसके परिवारीजन पावर कॉर्पोरेशन के बकाएदार नहीं हैं।