फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shravasti News ›   Problem will not be heard if electricity bill will be outstanding

बिजली का बिल होगा बकाया तो नहीं सुनी जाएगी समस्या

Sun, 06 Oct 2019 11:15 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 06 Oct 2019 11:15 PM IST
विज्ञापन
Problem will not be heard if electricity bill will be outstanding
श्रावस्ती। बिजली उपभोक्ताओं को समय से बिल का भुगतान न करना अब भारी पड़ेगा। पावर कार्पोरेशन का नोड्यूज दिए बिना अब वह तहसील व थाना दिवस सहित उच्च अधिकारियों से कोई शिकायत नहीं कर सकेंगे। इतना ही नहीं सरकारी योजनाओं के आवेदन सहित प्रमाण पत्रों के लिए भी उन्हें यह प्रमाण देना होगा कि वह अथवा उसके परिजन पावर कॉर्पोरेशन के बकाएदार नहीं हैं। इसके लिए जिलाधिकारी ओपी आर्य ने सभी अधिकारियों को पत्र भेज कर आदेश का पालन कराने को कहा है।
विज्ञापन

यह जानकारी देते हुए अधिशासी अभियंता पावर कॉर्पोरेशन रमाशंकर मौर्य ने बताया कि सामान्य तौर पर विद्युत उपभोक्ता समय से अपने विद्युत बिलों का भुगतान नहीं करते। इससे धीरे धीरे उन पर कई माह का बिल बकाया हो जाता है। इसकी रिकवरी के लिए पावर कॉर्पोरेशन की ओर से उपभोक्ताओं का विद्युत कनेक्शन काट कर अवशेष धन जमा कराने के बाद दोबारा लाइन जोड़ने का नियम है।
विज्ञापन

कई मामलों में उपभोक्ताओं पर आरसी भी जारी की जाती है। बिजली काटने व जोड़ने के दौरान अन्य उपभोक्ताओं की सेवा बाधित करनी पड़ती है। इसकी शिकायत डीएम से की गई थी। जिस पर डीएम ने सीडीओ, प्रभारी अधिकारी शस्त्र, एडीएम, सीएमओ, डीपीआरओ, पीडी, ईअबो डूडा, एआरटीओ, ईओ, डीएसओ सहित जिला आबकारी अधिकारी को पत्र भेजा गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

इसमें कहा गया है कि एक अक्तूबर के बाद से सभी जन सुविधा केंद्रों, तहसील, कलेक्ट्रेट व अन्य विभागों के माध्यम से दिए जाने वाले प्रार्थना पत्रों के साथ आवेदक को पावर कॉर्पोरेशन की ओर से मिलने वाला बिल का नोड्यूज जमा करना होगा। इसके बिना उन्हें आय, जाति, निवास व हैसियत प्रमाण पत्र, खैतौनी की नकल, जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर की नकल, ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग की अनुमति नहीं मिलेगी। न ही उनसे जलकर व गृह कर ही जमा कराया जाएगा।

इतना ही नहीं पासपोर्ट, पैनकार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना, एफएसएसएआई, शस्त्र लाइसेंस, लाइसेंस नवीनीकरण, खनन के पट्टे, आबकारी लाइसेंस, स्टांप लाइसेंस व वाहन रजिस्ट्रेशन के लिए भी अब उन्हें यह प्रमाण देना होगा कि वह अथवा उसके परिवारीजन पावर कॉर्पोरेशन के बकाएदार नहीं हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed