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Shravasti News: दहेज हत्या के 14 साल पुराने मामले में पति, सास और ससुर दोषमुक्त
Fri, 20 Jan 2023 12:27 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती
Updated Fri, 20 Jan 2023 12:27 AM IST
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श्रावस्ती। इकौना के बालानगर कोडरी में चौदह वर्ष पूर्व एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। मामले में मृतका के पिता की तहरीर पर इकौना पुलिस ने पति, सास व ससुर पर दहेज हत्या का मामला दर्ज किया था। मामले में गुरुवार को अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय ने साक्ष्य के अभाव में आरोपी सास, ससुर व पति को दोषमुक्त कर दिया है।
घटनाक्रम के अनुसार इकौना थाना क्षेत्र के धौली के मजरा मगराइच पुरवा निवासी केदारनाथ ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसने अपनी पुत्री मंजू का विवाह दस पवन कुमार शुक्ला से किया था। पवन कुमार उसके पिता रामखेलावन व मां सावित्री देवी दहेज में भैंस, मोटरसाइकिल व अंगूठी की मांग करते थे।
इसके लिए मंजू को प्रताड़ित भी करते थे। 11 अप्रैल 2009 को मंजू की मृत्यु हो गई। पुलिस ने पति पवन कुमार शुक्ला, ससुर रामखेलावन व सास सावित्री देवी के विरुद्ध मामला दर्ज कर चार्जशीट न्यायालय पर भेज था। मामले का निस्तारण करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय अजय सिंह ने तीनों आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया। संवाद
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घटनाक्रम के अनुसार इकौना थाना क्षेत्र के धौली के मजरा मगराइच पुरवा निवासी केदारनाथ ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसने अपनी पुत्री मंजू का विवाह दस पवन कुमार शुक्ला से किया था। पवन कुमार उसके पिता रामखेलावन व मां सावित्री देवी दहेज में भैंस, मोटरसाइकिल व अंगूठी की मांग करते थे।
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इसके लिए मंजू को प्रताड़ित भी करते थे। 11 अप्रैल 2009 को मंजू की मृत्यु हो गई। पुलिस ने पति पवन कुमार शुक्ला, ससुर रामखेलावन व सास सावित्री देवी के विरुद्ध मामला दर्ज कर चार्जशीट न्यायालय पर भेज था। मामले का निस्तारण करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय अजय सिंह ने तीनों आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया। संवाद
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