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हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास

Sat, 28 Sep 2019 11:15 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 28 Sep 2019 11:15 PM IST
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Murder accused life imprisonment
श्रावस्ती। छोटे भाई की पत्नी को जलाकर मार डालने के मामले में शनिवार को अपर सत्र न्यायाधीश ने आरोपी जेठ को आजीवन कारावास व पच्चीस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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सोनवा थाना क्षेत्र के ग्राम चंदनकोटिया निवासी नानबाबू का दस वर्षीय पुत्र सलमान 13 मार्च 2014 को अपने पिता के बड़े भाई जाबिर के घर से तीन ईंट उठा लाया था। इसको लेकर जाबिर व नानबाबू की पत्नी समरुला में विवाद हो गया था।
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विवाद के बाद जाबिर ने समरुला को न सिर्फ मारा पीटा बल्कि उस पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी थी। इससे समरुला काफी जल गई थी। इलाज के दौरान उसी रात मृत्यु हो गई थी।
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समरुला के पिता मुंशरीफ अली निवासी इमिलिया करनपुर थाना नवाबगंज बहराइच की तहरीर पर सोनवा पुलिस ने जाबिर के विरुद्ध हत्या का मामला दर्ज कर उसे जेल भेज दिया था। बाद में पुलिस ने जाबिर के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।

इस मामले में अभियोजन की पैरवी अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सतीश कुमार मौर्य की ओर से की जा रही थी। मामले के विचारण के उपरांत शनिवार को अपर सत्र न्यायाधीश शिव कुमार सिंह ने हत्यारोपी जेठ जाबिर पर दोष सिद्ध करते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही आरोपी पर पच्चीस हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। आरोपी घटना के बाद से जिला कारागार बहराइच में ही निरुद्ध है।
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