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Shravasti News: छेड़छाड़ के आरोपी को चार वर्ष की सजा

Thu, 15 Dec 2022 11:21 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 15 Dec 2022 11:21 PM IST
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Molestation accused sentenced to four years
श्रावस्ती। इकौना थाना क्षेत्र के एक गांव निवासिनी एक किशोरी से छह वर्ष पूर्व छेड़छाड़ हुई थी। इस मामले में अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश अनन्य रूप से पॉक्सो ने आरोपी को चार वर्ष की कैद व दस हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। जिसे पुलिस अभिरक्षा में जेल भेजा गया है।
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इस बारे में जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी उमाकांत त्रिपाठी ने बताया कि इकौना थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी 27 मार्च 2016 को नित्य क्रिया के लिए गई थी। जहां थाना क्षेत्र के ग्राम नरपतपुर के मजरा इटहना निवासी छांगुर उर्फ मोहम्मद शफी ने उसके साथ छेड़छाड़ की। विरोध करने पर उसे जातिसूचक गाली भी दी गई थी।
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इस मामले में पुलिस ने विवेचना कर अपर सत्र न्यायाधीश /विशेष न्यायाधीश अनन्य रूप से पॉक्सो एक्ट सुदामा प्रसाद के न्यायालय पर चार्जशीट भेजा था। गवाहों के बयान व साक्ष्य के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश ने आरोपी छांगुर उर्फ मोहम्मद शफी पर दोष सिद्ध करते हुए गुरुवार को उसे चार वर्ष की कैद व 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड न अदा कर पाने पर आरोपी को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। आरोपी को पुलिस अभिरक्षा में जेल भेजा गया है। संवाद
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